क्राइम कंट्रोल

पेशेवर गो-तस्कर गिरोह के सरगना की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 3 लाख 25 हजार की सम्पति की गयी जब्त

विमलेश अग्रहरि, मिर्जापुर। 
    अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम में गुरुवार को पेशेवर गोवंश तस्कर गिरोह के सरगना  शेरु  कुरैशी  पुत्र गभडू कुरैशी  निवासी  गरौड़ी  थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर की 03 लाख 25 हजार की सम्पति जब्त की गयी, शेरु कुरैशी एक शातिर अभ्यस्त गोवंश तस्कर गिरोह का लीडर है, शेरु अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है।  इस प्रकार विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है, उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, थाना प्रभारी कोतवाली कटरा के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए  गोवंश तस्कर गिरोह के सरगना गैगस्टर  शेरु  कुरैशी  पुत्र गभडू कुरैशी  निवासी  गरौड़ी  थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर के चल सम्पति ट्रक वाहन संख्या यूपी 72 के 9045 जिसकी कीमत करीब 03 लाख 25 हजार रुपये है, को जब्त करने का आदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, थाना प्रभारी कोतवाली कटरा एवं पुलिस बल  द्वारा चल सम्पति  जब्त की गई।
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