0 अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
भास्कर न्यूज, मिर्जापुर।
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर की अदालत में गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में पति को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियोजन के अनुसार थाना चील्ह पर सन् 2012 में पंजीकृत अपराध संख्या-604/2011 धारा 498 ए, 304 बी भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट सत्र परीक्षण सख्या-87/2012 के प्रकरण में तात्कालिक थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानन्द तिवारी (एडीजीसी) व के0के0 पाण्डेय (एडीजीसी) तथा कोर्ट मोहरिर्र का0 धर्मेन्द्र कुमार व म0का0 मंजू राय द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार का0 राजेश भारती के पैरवी के फलस्वरुप -25 नवंबर 2020 को मुकदमें के अभियुक्त (मृतका का पति) ओम प्रकाश पुत्र लौधर निवासी तिल्ठी थाना चील्ह मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में धारा 306 आइपीसी में 7 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा 498 ए आइपीसी में 02 वर्ष के कारावास व ₹ 3000/- का अर्थ दंड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा । दोष-सिद्ध की उपरोक्त सजाए साथ-साथ चलेगी, दोष-सिद्ध द्वारा पूर्व में जिला कारागार में बितयी गयी अवधि उपरोक्त सजा समायोजित की जायेगी ।