पंचायत चुनाव

निर्वाचन में अशांति फैलाने वालों पर होगी कडी कार्यवाही- जिलाधिकारी

0 शराब, पैसा या अन्य प्रलोभन देने वाले लोगों पर लगेगे गैंगेस्टर व गुण्डा एक्ट -पुलिस अधीक्षक
0 जिलाधिकारी ने संवेदनशील ग्रामों में चौपाल लगाकर भावी प्रत्याशियों को किया सचेत
0 शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने सभी की जिम्मेदारी
0 दागी एवं आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को न बनाएं पोलिंग एजेंट
डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर। 
आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने एवं उसके तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार लक्षकार एवं पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार सिंह ने आज विकास खण्ड लालगंज के संवदेदनशील गावों/बूथों पर चौपाल लगाकर चुनाव लढने वाले भावी प्रत्याशियों एवं उपस्थित ग्रामीणों को निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आचार संहिता के बारे में जानकारी दी तथा कहा कि जनपद निर्वाचन कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है, उन्होने कहा कि निर्वाचन कार्य में अशांति फैलाने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव के पूर्व या चुनाव के दिन यदि किसी भी प्रत्याशी/व्यक्ति या उसके समर्थक के द्वारा शराब बांटना, पैसा व अन्य किसी प्रकार का प्रलाभन दिया जाता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पदों पर चुनाव लडने के लिये निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित व्यय सीमा निर्धारित की गयी है, जो भी प्रत्याशी हैं वे उसी निर्धारित व्यय सीमा के अन्तर्गत ही खर्त करें, उन्होंने कहा कि यदि किसी के द्वारा पार्टी, दावत, गाडियों का प्रयोग, जुलूस आदि निकाला जाता है निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पहले से अनुमति प्राप्त कर लें, उन्होंने ऐसे सभी गतिविधियों पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पर कडी नजर रखी जायेगी तथा उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, निर्धारित व्यय से अधिक खर्च पाये जाने पर यदि प्रत्याशी के चुनाव जीत भी जाता है तो उसे आयोग्य घोषित कर नियमानुसार अन्य कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का किसी भी दशा में उल्लंघन नहीं किया जाए, पोस्टर, बैनर इत्यादि कोशिश करें कि न लगाये, यदि किसी के द्वारा लगाया भी जाता है तो सरकारी भवन व सम्पत्ति पर नहीं लगाया जायेगा, प्राईवेट भवनों के पर लगाने के पूर्व भवन स्वामी के पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ही लगायें।
जिलाधिकारी ने प्रधान व बीडीसी पद के प्रत्याशियों से वार्ता करते हुये अपास में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो गांव/क्षेत्र में शांति के साथ चुनाव किया जाए। अन्त में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ न लें, इसके लिये गांव के बडे बुजुर्ग युवा वर्ग के लोगों को समझायें ताकि उनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य न किया जाए कि उनके जीवन में मुकदमों का बोझ आये, कहा कि एक बार चुनावी मुकदमा का धब्बा लग जाने से पूरी जीवन उसे एवं पूरे परिवार को कष्ट उठाना पडता है।
       इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी एवं व्यक्ति के द्वारा गांव में चुनाव के दौरान यदि शांति भंग करने की काशिश की जाती है या मतदाताओं को प्रलोभन दिया जाता है, उसे अपने पक्ष में वोट डालने के लिये डरवाया धमकाया जाता है, शराब आदि वितरण किया जाता है तो ऐसे लोगों पर गेगेस्टर, गुण्डाएक्ट या एनएसए के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
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