पंचायत चुनाव

नामाकंन दाखिल करते समय जुलूस व भीड़ नही होगी इकटठा

० प्रत्याशी के द्वारा आचार संहिता का उल्लघन करने पर की जायेगी कड़ी कार्यवाही -जिलाधिकारी
मिर्जापुर।
जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जानकारी देते हुए बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु समस्त प्रत्याशियों से अपेक्षा की जाती है कि नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व कोविड-19 के दृष्टिगत निम्न निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक है, नाम निर्देशन पत्रों को प्रत्याशी स्वयं या उसका प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। सदस्य जिला पंचायत हेतु नामांकन पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रारूप का विवरण नाम निर्देशन पत्र अनुलग्ने-1 प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाने वाला शपथ पत्र जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो।
उन्होने कहा कि आरक्षित वर्ग के लिए प्रारूप-ब जाति प्रमाण पत्र के साथ नोटरी द्वारा सत्यापित जमानत धनराशि आरक्षित/ महिला वर्ग के लिए रू0 2000 व आरक्षित वर्ग हेतु रू0 4000 उम्मीदवार एवं प्रस्तावक द्वारा मतदाता सूची स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।
अदेय प्रमाण पत्र जिला पंचायत /क्षेत्र पंचायत / ग्राम पंचायत एवं अन्य प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल करते समय किसी प्रकार का जुलूस एवं भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा, यदि किसी प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता में नहीं प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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