पंचायत चुनाव

जिलाधिकारी ने क्षेत्र पंचायत निर्वाचन की तैयारियो के सम्बन्ध में बैठक कर की समीक्षा

0 ब्लाक प्रमुख के मतदान हेतु मतदाता को लाना होगा अपना प्रमाण-पत्र व आईडी कार्ड

मीरजापुर।  जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार मे आगामी 10 जुलाई 2021 को क्षेत्र पंचायत के मतदान के तैयारियो के सम्बन्ध मे सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक कर समीक्षा की तथा सभी सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देशित करते हुये कहा कि निष्पक्ष पारदर्शी व शान्तिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये अधिकारी पूरे ईमानदारी के साथ कार्य करें किसी भी के दबाव मे आकर कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़े। उन्होने कहा कि यह चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाशत नही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि निर्वाचन कार्य मे लगाये गये सभी सम्बन्धित अधिकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशो का भली भाति अध्ययन कर लें तथा दिये गये प्रारूपो को सही तरीके से भरे और आयोग को भेजे जानी वाली सूचनायें ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि मतदान के लिये पात्र मतदाता अपने साथ एक आई कार्ड तथा प्राप्त प्रमाण-पत्र साथ मे अवश्य ले आयें। उन्होने यह भी बताया कि यदि किसी मतदाता को सहायक/हेल्पर की आवश्यकता हो तो वह 48 घण्टे पूर्व जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर ले सकता हैं। यह भी बताया कि मेडिकल ग्राउन्ड, निरक्षर मतदाता ही सहायक के लिये आवेदन कर सकता हैं तथा सहायक के लिये उसके परिवार का सदस्य यथा माता-पिता, भाई बहन, पुत्र आदि ही सहायक बन सकेगा। मतदान केन्द्र के अन्दर एक बार मे एक ही मतदाता प्रवेश कर सकेगा। उन्होने बताया कि दिनांक 08 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक नाम निर्देशन तथा 08 जुलाई 2021 को ही अपरान्ह 03ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक नाम निर्देशन पत्रो की जॉच की जायेगी। दिनांक 09 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे अपरान्ह 03ः00 बते तक उम्मीदवारी वापस लेने का समय निर्धारित किया गया है तथा दिनांक 10 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक मतदान सम्पन्न कराया जायेगा तदुपरान्त उसी दिन अपरान्ह 03ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना का कार्य किया जायेगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियो से कहा कि नाम निर्देशन के समय ही प्रत्याशियो द्वारा जमा किये जाने वाली नामाकंन प्रपत्रो को एक बार ठीक से परीक्षण कर लिया जाय। उन्होने कहा कि नामाकंन के समय अधिकतम 05 व्यक्ति ही नामाकंन कक्ष मे प्रवेश मान्य होगा। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा नामाकंन प्रपत्रो अवैध एवं वैध के बारे मे भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होने यह भी कहा कि प्रत्याशी को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो के बारे मे भली भाति अवगत करा दिया जाये तथा उन्हे विश्वास मे लेकर मतदान सम्पन्न कराया जायें। उन्होने बताया कि मतगणना का कार्य मतदान के बाद अपरान्ह 03ः00 बजे से उपस्थित प्रत्याशियो के समक्ष ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतगणना कक्ष मे प्रवेश नही करेगा। बैठक मे अपर जिलाधिकारी श्री यू0पी0 सिंह, सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक रिर्टनिंग आफिसर उपस्थित रहें।

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