अदालत

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास, 25 हजार का अर्थदण्ड

मिर्जापुर।

मड़िहान थाना क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी महिला की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजा गया।
मिशन शक्ती अभियान के तहत पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के आरोपी सोन उर्फ़ मुकद्दर अली पुत्र अजहर अली निवासी मटिहानी थाना मड़िहान पर विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

आरोपी को गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट / अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा दस वर्ष के कठोर कारावास व पचीस हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर प्रदान की जायेगी।इस कार्यवाही से परिजनों में मायूषी छा गयी तो मटिहानी गांव सहित क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है।

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