रोजगार समाचार

अभियान चलाकर 133500 कर्मकारो का पंजीयन का लक्ष्य करें पूरा: जिलाधिकारी

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारो के कल्याण हेतु संचालित योजनाओ का प्रचार प्रसार कर करें जागरूक

मीरजापुर। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा एवं अंसगठित क्षेत्र के कर्मकारो का पंजीकरण की कार्यवाही करने के उद्ेश्य से जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत की गयी।

बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियो को जानकारी देते हुये बताया कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारो के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया हैं जिसमें 45 प्रकार के कार्य करने वाले कर्मकार स्वानियोजित श्रमिको का पंजीयन कराकर उन्हें संचालित योजनाओ का लाभ दिलाया जाना हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 133500 कर्मकार श्रमिको का पंजीयन कराने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है जिसे पूरा करने के लिये विभिन्न विभागो में कार्यरत श्रमिको के पंजीयन के लिये विभागवार लक्ष्य आवंटन किया गया हैं।

जिलाधिकारी ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित करते हुये कहा कि विभागो से समन्वय स्थापित कर कैम्प लगाकर श्रमिको का पंजीकरण करायें। उन्होने यह भी कहा कि श्रमिको के लिये संचालित योजनाओ के उद्ेश्य एवं लाभ के बारे में वृहद प्रचार प्रसार कर उन्हें जागरूक करें तकि वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। विस्तृत जानकारी देते हुये सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामान्य सुरक्षा नियमावली-2016 के अन्तर्गत धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी, फल, फूल विक्रेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापरी, हमाल, कुली, जनरेटर लाइट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साईकिल/साईकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल बजाने वाले, टेन्ट हाउस का काम करने वाले, मछुआरा आदि सहित 45 प्रकार के कार्य करने वाले कर्मकार एवं स्वानियोजित श्रमिक पंजीयन योजनान्तर्गत रहने के पात्र हैं।

उन्होने बताया कि पंजीयन के लिये रू0 10/- शुल्क एवं अशंदान हेतु 10 रूपये प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षो के लिये 50 रूपये एकमुश्त (अर्थात 05 वर्षो के लिये कुल 60 रूपया) व जन सेवा केन्द्र संचालक को यूजर चार्ज 30 रूपया निर्धारित किया गया है। पंजीकरण के लिये श्रमिक स्वयं का आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर, श्रमिक पासबुक एवं एक फोटो नामिनी व परिवार के सदस्यो का आधार कार्ड, राशन कार्ड लगाना आवश्यक हैं। इस योजना के अन्तर्गत 2 योजना जिसमें पहला मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में पंजीकृत श्रमिक/आश्रित को नियमान ुसार 02 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी तथा दूसरी योजना मुख्यंमत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक व उनके परिजनो को नियमानुसार रूपया 05 लाख तक प्रतिवर्ष कैशलेस निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। पंजीयन हेतु कर्मकार की मासिक आय 15 हजार रूपये तक हो, ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 व एन0पी0एस0 की कटौती न होती हो, 18 से 60 वर्ष आयु तक के कर्मकार पंजीयन कराने हेतु पात्र हैं।

जिलाधिकारी ने 133500 पंजीयन लक्ष्य को पूरा करने के लिये जनपद के कुल 29 विभागो को लक्ष्य आवंटित करते हुये सभी अधिकारियो को निर्देशित किया अपने-अपने क्षेत्रार्न्गत कर्मकारो को पंजीयन लक्ष्य के अनुसार कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि इसकी प्रगति से प्रत्येक 15 दिवस में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में उपलब्ध करायें तथा सहायक श्रमायुक्त प्राप्त प्रगति से अवगत करायेंगें। बैठक में अपर जिलाधिकारी यू0पी0 सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह सहित सभी विभागो के अधिकारी उपस्थित रहें।

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