० अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02-02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना
मिर्जापुर।
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस तथा मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण को न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (गैगेस्ट एक्ट) की अदालत द्वारा आजीवन कारावास व ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 29.08.2007 को थाना लालगंज पर वादी अमृतलाल प्रजापति पुत्र हजारीलाल प्रजापति निवासी मैना गोसाई थाना लालगंज मीरजापुर के तहरीर के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के पुत्र की हत्या कर शव छीपने के सम्बन्ध में अपराध संख्या -393/2007 धारा 302,201 भादवि पंजीकृत किया गया था, जिसमें थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 09.10.2007 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी व सख्त पैरवी की गई।
जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले आरोपियों को आज दिनांक 09.10.2021 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (गैगेस्ट एक्ट) मीरजापुर द्वारा प्रत्येक को आजीवन कारावास व ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02-02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियुक्तों मे अमरेश सिंह उर्फ कंजा पुत्र अमरनाथ पटेल निवासी श्रीधर पुत्र फागू व महेश पुत्र दशरथ सभी निवासी मैना गोसाई थाना लालगंज मीरजापुर के नाम शामिल हैं।