जन सरोकार

अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिको को किया जाये लाभान्वित -जिलाधिकारी

0 जिला स्तरीय श्रम बन्धु की बैठक में जिलाधिकारी ने दिया निदेर्श

मीरजापुर।

जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिमार्ण कमर्कार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिको को अधिक से अधिक पात्र श्रमिको को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय श्रम बन्धु समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि श्रम विभाग के द्वारा मात्र श्रमिको को पंजीकृत कराकर इतिश्री न समझा जाये बल्कि असंगठित क्षेत्र पंजीकृत श्रमिको को योजनाओ को अधिक से अधिक लाभ भी दियाला जाये।

उन्होने कहा कि श्रम विभाग द्वसा संचालित सभी योजनाओ का लाभ पंजीकृत निमार्ण श्रमिको के लिये ही है।  अतएव अधिक से अधिक श्रमिको को लाभान्वित किया जाये।  जिलाधिकारी ने कहा कि जिस विभाग द्वारा श्रमिको का पंजीकरण लक्ष्य के सापेक्ष कम है उनसे समन्वय स्थापित कर पंजीकरण सुनिश्चित कराया जायें। उन्होने कहा कि जिला स्तर पर श्रमिको हिताथर् एवं औद्योगिकरण को गतिशीलता प्रदान करने तथा श्रमिको एवं नियोजको के मध्य औद्योगिक सम्बन्ध को स्थायित्व प्रदान करने और श्रम अधिनियमों का प्रभावी प्रवतर्न सुनिश्चित कराना ही श्रम बन्धु समिति का मुख्य उद्देश्य हैं।

बैठक सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिमार्ण कमर्ककार कल्याण अधिनियम के अन्तगर्त जिला स्तर पर माह सितम्बर 2021 तक पाॅच करोड़ सत्तर हतार दो सौ नब्बे रूपये मात्र अभी तक जमा कराया गया हैं जो वित्तीय वषर् 2021-22 के लक्ष्य के सापेक्ष 48.60 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार योजनान्तगर्त वतर्मान वित्तीय वषर् सितम्बर माह 2021 तक कुल 81 अधिष्ठानो का आनलाइन पंजीकरण किया गया हैं। जिलाधिकारी ने दोनो लक्ष्यों को काफी कम बताते हुये लक्ष्य की प्राप्ति के निदेर्श देते हुये कहा कि योजनाओ का प्रचार प्रसार कराते हुये कायर्दायी निमार्ण एजेंसियो द्वारा सभी श्रमिको का पंजीकरण कराया जायें। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि जनपद में माह अक्टूबर 2021 तक कुल 149169 श्रमिक आनलाइन पंजीकृत है।

वतर्मान वित्तीय वषर् पंजीकृत श्रमिको की संख्या 32530 हैं तथा ई-श्रम पोटर्ल पर अब तक कुल 97049 श्रमिको का आनलाइन पंजीकरण किया गया हैं। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 पी0डी0 गुप्ता, उपायुक्त उद्योग श्री बी0के0 चैधरी, सहायक श्रमायुक्त एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

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