ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर।
जिले के मुख्य कोषाधिकारी ने प्रबन्धक लीड बैंक को एक आदेश के तहत कहा है कि शासनादेश देश संख्या 8/2018/ए-1-274/दस-2018-10(42)/2008 दिनांक 22 मार्च 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने करें जो कि दिनांक 30 व 31 मार्च 2018 को कोषागारो/ एजेन्सी बैंक की शाखाओं को खोले जाने के सम्बन्ध में है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी मीरजापुर के आदेश दिनांक 23-03-2018 द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग दो के प्रस्तर-503 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद के समस्त सरकारी लेनदेन करने वाले बैंको, कोषागार एवं उपकोषागारो को खुले रहने का आदेश निर्गत किया गया है।
कोषाधिकारी ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति होने के कारण कोषागारो के साथ-साथ वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग दो के प्रस्तर-503 के अधीन ऐसे बैंक की सभी शाखाएं, जो सरकारी लेन-देन का कार्य करती हो, को उक्त तिथि में खोले जाने की व्यवस्था कराना सुनिश्चित कराये।