अदालत

गैगस्टर एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय ने 2 वर्ष 2 माह के कठोर कारावास तथा ₹ 5,000.00/- के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा

मिर्जापुर। 

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना चुनार पुलिस तथा मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते गैगस्टर एक्ट अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास तथा ₹ 5,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई‌।

घटना का संक्षिप्त विवरण बताया गया कि दिनांक 20.04.2019 को जनपद मीरजापुर के थाना चुनार क्षेत्रान्तर्गत प्रभारी निरीक्षक की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चुनार पर मु0अ0सं0 104/2019 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना चुनार पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई।

जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले एक आरोपी को आज दिनांक 15.12.2021 को स्पेशल जज मीरजापुर द्वारा धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैगस्टर एक्ट में 02 वर्ष 02 माह का कठोर कारावास तथा ₹ 5,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।

अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त  राजेश साहनी पुत्र राजेन्द्र साहनी निवासी गंगेश्वरनाथ थाना चुनार जनपद मीरजापुर है।

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