अदालत

गरीब व असहायो को विधिक जानकारी/सलाह दिये जाने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत/विधिक प्रचार-प्रसार के लिये तहसीलों में नामित किये जायेंगे पैरा लीगल वालंटिर्यस

मीरजापुर।

पूर्ण कालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित कुमार यादव द्वितीय ने जानकारी देते हुये बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विविधक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय एवं 04 तहसीलो के गाॅव पर गरीबो, असहायों को विधिक जानकारी/सहायता एवं राष्ट्रीय लोक अदालत, विधिक जागरूकता अभियानो का व्यापक प्रचार प्रसार कराने के लिये पैरा लीगल वालंटिर्यस को नामित किया जाना हैं।

उन्होने बताया कि पैरा लीगल वालेटिर्यस का चयन के लिये न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल व्यक्तियो के मध्य योग्य प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में से महिला एवं पुरूष व्यक्तियो का होना आवश्यक हैं। उन्होने बताया कि आवेदक सरकारी व गैर सरकारी शिक्षिक/शिक्षिका (सेवानिवृत्त शिक्षको सहित), सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक एम0एस0एस0 डब्लू छात्र और शिक्षक, आंंगनबाड़ी कार्यकत्री, चिकित्सक/फिजीशियन, आशा बहुये, छात्र और कानून के छात्र (जब तक वे वकील के रूप में नामाकंन नही करते), गैर राजनीतिक सेवा उन्मुख, गैर सरकारी संगठनो और क्लबों के सदस्य, महिला पड़ोस समूहो, मैत्री संघम और अन्य स्वयं सहायता समूहो के सदास्य जिनमें हासिये पर/कमजोर समूह शामिल हैं।

उन्होने बताया कि उपर्युक्त ऐसे समस्त महिल/पुरूष व्यक्तियो जो गरीबो, असहायो को विधिक जानकारी सलाह दिये जाने एवं विधिक प्रचार हेतु कार्य करने के लिये पैरा लीगल वांलटिर्यस के रूप में कार्य करने के लिये इच्छुक आवेदक अपना पूर्ण विवरण बायोडाटा न्यायालय परिसर मीरजापुर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 19 जनवरी 2022 तक जमा कर सकते हैं।

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