मीरजापुर।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने अपने जारी एक आदेश में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 एवं निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमो की घोषणा के उपरान्त जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी हैं। उन्होने कहा कि निर्वाचन सम्बन्धी कायार्क को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु कोई भी जनपद स्तरीय अधिकारी बिना अनुमति के जिला मुख्यालय नही छोड़ेगा। इसी प्रकार कार्यालयो में कार्यरत कर्मचारी भी बिना अपने कार्यालयाध्यक्ष के अनुमति के जिला मुख्यालय नही छोड़ेगा। उन्होन सभी कार्यालयाध्यक्षों को सशक्त निर्देश देते हुये कहा कि आदेश का कड़ाई अनुपालन कराया जाय तथा अपने अधीनस्थों से भी अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन अवधि के दौरान बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की शिकायत/सूचना प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंग धाराओ के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।