अदालत

दहेज हत्या के मामले में पति व सास को न्यायालय ने क्रमशः आजीवन कारावास व 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित ₹ 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सुनाई सजा

मिर्जापुर। 
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस तथा मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के अभियोग से सम्बन्धित पति व सास को न्यायालय द्वारा क्रमशः आजीवन कारावास व 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित ₹ 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 29.05.2017 को जनपद  के थाना अदलहाट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बघेड़ा निवासी मुकेश कुमार सिंह पुत्र रामबाबू सिंह की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को0शहर पर मु0अ0सं0-179/2017 धारा 498ए, 304बी, 120बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमें कार्यवाही करते हुए अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना को0शहर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई, जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त जघन्य प्रवृत्ति का अपराध कारित करने वाले पति व सास को आज दिनांक 15.02.2022 को सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र कुमार सिंह उर्फ विकास (पति) व अभियुक्ता इन्द्रावती देवी(सास) को क्रमशः आजीवन कारावास व 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित ₹ 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी ।
सजायाफ्ता अभियुक्त/अभियुक्ता —
1-जितेन्द्र कुमार सिंह उर्फ विकास(पति) पुत्र राजपति राम सिंह निवासी PWD कॉलोनी सरकारी आवास फतहां, थाना को0शहर मीरजापुर ।
2-इन्द्रावती देवी(सास) पत्नी स्व0 राजपति राम सिंह निवासिनी PWD कॉलोनी सरकारी आवास फतहां, थाना को0शहर मीरजापुर ।

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