भदोही।
जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने निर्देश दिया कि जनपद के समस्त प्रिन्टिंग प्रेस प्रोपराईटरों को सूचित किया जाता है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में निर्वाचन से संबंधित कोई भी बैनर , पोस्टर हैण्डबिल , पम्पलेट बिना जिला प्रशासन के अनुमति के नहीं छापा जायेगा तथा अनुमति प्राप्त कर छापे गये बैनर , पोस्टर , हैण्डबिल , पम्पलेट पर अपना प्रेस का विवरण तथा छापी गयी संख्या अंकित करना होगा तथा मुद्रण सामग्री तीन दिनों के अंदर 03 मुद्रित प्रतियां अपर उप जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानपुर को कलेक्ट्रेट मुख्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध कराना होगा । जनपद में स्थापित प्रिन्टिंग प्रेसों द्वारा उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में धारा 127 ( क ) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा , एवं निर्वाचन की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कृत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।