0 साइबर अपराधियों की अब नहीं होगी खैर
० डीआईजी मिर्जापुर द्वारा दिए गए सख्त निर्देश
मिर्जापुर।
अब साईबर अपराध के मामलों में आवेदक को इधर-उधर नही भटकना पडेगा। आवेदक तत्काल संबंधित थाने पर एक लाख से उपर या कम की रकम के हुए अपराध को तत्काल संबंधित थाने पर सूचना देकर एफआईआर पंजीकृत करा सकता हैं।
साईबर अपराध के मामलों में अब मुकदमा लिखने में थाना प्रभारी को पुलिस उपमहानिरीक्षक या पुलिस अधीक्षक की अनुमति की आवश्यकता नही होगी साईबर अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी तत्काल दिये गये निर्देश के अनुरुप कार्यवाही करते हुए अपराध का पंजीकरण करेगें।
डीआईजी रामकृष्ण भारद्वाज ने बताया कि तत्काल हेल्प लाईन नम्बर – 1930 पर आवेदक या पुलिस अधिकारी/कर्मचारी आवेदक की मोबाईल से सूचना देते हुए पैस को होल्ड/फ्रिज करायेगें www.cybercrime.gov.in पर शिकायत का पंजीकरण सम्बन्धित थाने पर आवेदक/पीड़ित का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल वादी के माध्यम से वेबसाईट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकृत करायी जायेगी जिसमें थाने के पुलिसकर्मी द्वारा वादी का सहयोग किया जायेगा।
डीआईजी भारद्ववाज ने बताया कि थाने के पुलिसकर्मी द्वारा पंजीकृत एफआईआर में यदि एक लाख से अधिक का फ्रॉड हुआ है तो तत्काल सीसीटीएनएस के माध्यम से परिक्षेत्रीय साईबर थाने को स्थानान्तरित करेंगे। जनपद/थाना साईबर सेल द्वारा प्रभारी परिक्षेत्रीय साईबर क्राईम थाना विन्ध्याचल परिक्षेत्र को उनके मोबाईल नम्बर (सीयूजी)-7839876627पर एवं ई-मेल आईडी-ps-cybercrime.mi@up.gov. in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
साइबर क्राइम थानों की ओर से साइबर अपराधियों की सख्त निगरानी हो रही है. परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों के द्वारा साइबर अपराधियों पर की गई कार्रवाई में अब तक कुल 10 मुकदमों व तीन जांच प्रार्थना पत्रों में 51 लाख 1 हजार 127 रुपए तथा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 36 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।