विधानसभा चुनाव 2022

भदोही के समस्त प्रत्याशी निर्वाचन व्यय लेखे की जाँच हेतु 25 फरवरी, 01 एवं 05 मार्च को कोषागार में प्रेक्षक के समक्ष व्यय रजिस्टर सहित हो उपस्थित

0 सभी वैध प्रत्याशी निर्वाचन व्यय की जांच हेतु व्यय रजिस्टर साथ लाए  

भदोही।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु निर्वाचन में प्रतिभाग कर रहे जनपद के तीनों विधानसभा -भदोही, ज्ञानपुर एवं औराई के समस्त प्रत्याशियों के लेखे की जाँच हेतु कलेक्ट्रेट भवन के कोषागार कार्यालय में दिनांक 25 फरवरी 2022 दिनांक 01 मार्च 2022 एवं दिनांक 05 मार्च 2022 को व्यय प्रेक्षक एन. संजय गाँधी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर के निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार किया गया है । प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उसके अधिकृत निर्वाचन एजेन्ट के माध्यम से , लेखा टीम / सहा ० व्यय प्रेक्षक / व्यय प्रेक्षक के सामने अपने व्यय रजिस्टर एवं मूल वाउचर सुबह 10 बजे शाम 5 बजे तक ( ब्यय रजिस्टर एवं वाउचर्स की एक – एक फोटो प्रति सहित ) तथा निर्वाचन हेतु खोले गये बैंक खाते की फोटो प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है । यदि अभ्यर्थी अथवा उसके अधिकृत निर्वाचन एजेन्ट अपना निर्वाचन व्यय रजिस्टर निर्धारित तिथि को प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उसे लिखित में नोटिस जारी किया जायेगा । यदि नोटिस में विर्निदिष्ट तारीख को फिर से निरीक्षण केलिए रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल होते हैं तो यह माना जायेगा कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय के लेखे रखने में असफल रहा है । इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 171 – आई के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जायेगी एवं अभ्यर्थी को वाहन प्रयोग करने के लिए दी गयी अनुमति वापस ले ली जायेगी ।

राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन

काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही में आज दिनांक 22 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ पी एन डोंगरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया । सभी छात्र छात्राएं महाविद्यालय से निकलकर नगर का भ्रमण करते हुए, छोड़ो अपने सारे काम सबसे पहले करो मतदान। आधी रोटी खाएंगे वोट डालने जाएंगे। जैसे नारे लगाते हुए नगर का भ्रमण करते हुए वापस महाविद्यालय में आए। तत्पश्चात महाविद्यालय में एक बौद्धिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता डॉ वालकेश्वर ने लोकतंत्र के इतिहास पर विस्तार से चर्चा की। दूसरे वक्ता डॉ सूर्यनाथ खरवार ने बताया लोकतंत्र से वन तंत्र को हटाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज आवश्यकता है हम सही प्रत्याशी का चुनाव करके उसे विजई बनाएं । कार्यक्रम अधिकारी डॉ कामिनी वर्मा ने कहा लोकतंत्र में एक वोट का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए सभी को मतदान करना चाहिए। डॉ मोनिका सरोज ने छात्र छात्राओं को मतदान के लिए प्रेरित किया ।डॉ विनय मिश्र ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उद्बोधन दिया। B.Ed विभाग के डॉ संजय चौबे तथा कार्यक्रम अधिकारी डॉ संतोष कुमार ने भी इस विषय पर छात्र-छात्राओं को संदेश दिया। इस अवसर पर डॉ सुधीर रंजन ,डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा, डॉक्टर जय सिंह यादव, डॉक्टर मंजुला गुप्ता, रिचा यादव, डॉक्टर प्रीति कुमारी आदि बड़ी संख्या में प्राध्यापक तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्रा मानसी शुक्ला ने भी अपने विचार रखे।

जिलाधिकारी आर्यका अखौरी का भदोही वासियों से मतदान करने की अपील…

मेरे प्रिय जनपद वासियों,
आप भली-भांति अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 7 मार्च 2022 को हमारे जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन होना सुनिश्चित है।
मतदाता ही लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। मतदान द्वारा आप अपने मन पसंद के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रतिभाग करने हेतु मैं आर्यका अखौरी, जिला निर्वाचन अधिकारी भदोही हमारे जनपद के सभी सम्मानित मतदाताओं से विशेष रूप से महिला,युवक, दिव्यांगजन व वृद्धजन मतदाताओं से अपील करती हूं कि आप सभी 7 मार्च 2022 को लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर शत प्रतिशत मतदान करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनायें।
याद रहे एक-एक वोट बहुमूल्य है और एक वोट से हार जीत हो सकती है।

आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालन हेतु समस्त प्रत्याशियों की प्रेक्षकों संग बैठक सम्पन्न

शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी ढ़ग से चुनाव सम्पन्न कराने हेतु होगा अक्षरसः आदर्श आचार संहिता का अनुपालनः प्रेक्षकगण

सुबह 06 से रात्रि 10 बजे, अधिकतम तीन वाहन अनुमति एवं आपराधिक मामलों को कराना होगा प्रकाशितः- जिला निर्वाचन अधिकारी

भदोही। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के उम्मीदवारों/राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन तथा आदर्श चुनाव आचर संहिता के अनुपालन के दृष्टिगत प्रेक्षकों संग बैठक कलेक्टेªट सभागार में आहूत की गयी। बैठक में सामान्य प्रेक्षक, भदोही-डॉ0 मोहन लाल यादव, ज्ञानपुर-अन्जु चौधरी, औराई-डॉ0 टी0जी0 विनय, व्यय प्रेक्षक संजय गॉधी, पुलिस प्रेक्षक डी0 रवि शंकर ने समस्त प्रत्याशियों को विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी ढ़ग से अक्षरसः आदर्श आचार संहिता अनुपालन करने पर बल दिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने समस्त प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक मामले वाले व्यक्तियों को अभ्यर्थी बनाये जाने पर अभ्यर्थियों के चयन के 48 घंटे के अन्दर प्रारूप सी-7 पर समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं पार्टी वेबसाइट पर सूचनाएं प्राप्त कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तदुपरान्त उम्मीदवारों के चयन के 72 घंटे के अन्दर राजनैतिक दलों द्वारा प्रारूप सी-8 पर सूचना रिटर्निग आफिसर के माध्यम से आयोग को प्रेषित किया जाना है। जनपद में विधानसभावार 79 पदाभिहित स्थल चिन्हित किये गये है, जिनपर सम्मुख इच्छुक मतदाताओं द्वारा पोस्टर बैलेट के माध्यम से दिनांक 2 व 3 मार्च, 2022 को अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपसे अपेक्षा है कि जनपद में चिन्हित 79 बूथों पर अपने-अपने दल के पोलिंग एजेण्ट को मतदान दिवस हेतु नियुक्त करने का कष्ट करें। अभी तक जनपद में 80 वर्ष के ऊपर 640 मतदाता, दिव्यांगजन 590, आवश्यक सेवाओं में 12 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट हेतु प्रपत्र भरकर जमा किया है। जनपद को कुल 10 जोन एवं 70 सेक्टर में विभक्त किया गया है। ई0वी0एम0 का द्वितीय रैण्डमाईजेशन दिनांक 24 फरवरी को एन0आई0सी0 सभागार कक्ष में मा0 प्रेक्षक महोदय के समक्ष समस्त मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों को उपस्थित होना अनिवार्य है।

निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न रैली एवं जनसभा आदि किये जाने हेतु अपने से संबंधित रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त किया जाना है । आयोग के वेबपेज सुविधा एप पर ऑन लाइन इसकी सुविधा प्रदत्त की गयी है। समस्त प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित लेखे की जॉच हेतु व्यय रजिस्टर सहित दिनांक 25 फरवरी 2022, 01 एवं 05 मार्च को कोषागार कार्यालय भदोही में मा0 व्यय प्रेक्षक के समक्ष उपस्थित होना है। पोलिंग एजेण्ट यदि उसी क्षेत्र/बुथ के न मिलने की दशा में उस विधानसभा क्षेत्र से बनाया जा सकता है।
कोविड अनुपालन के दृष्टिगत राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों अथा हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत इन्डोर मीटिंग तथा खूले मैदान में राजनितिक दलो एवं प्रत्याशियों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों अथा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिग्स की अनुमति प्रदान की गयी है। प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते है। डोर-टू-डोर कैम्पैन की सीमा 20 व्यक्तियों के साथ प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।

मत प्राप्त करने के लिए जातिगत या साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जायेगी । मस्जिदो , गिरजाघरों , मन्दिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग निर्वाचन अभियान के मंत्र के रूप में नहीं किया जायेगा । समस्त राजनैतिक दल और उम्मीदवार कर्त्तव्य निष्ठापूर्वक ऐसे समस्त कियाकलापों से दूर रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट प्रथायें और अपराध हैं, यथा मतदाताओं को रिश्वत देना , मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के भीतर मत देने की संयाचना करना मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घण्टों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभायें करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना । कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि , भवन , अहाते आदि में उस व्यक्ति की अनुमति के बिना ध्वज दण्ड खड़ा करने , बैनर टांगने , सूचना चिपकाने , नारे आदि लिखने की अनुमति नहीं होगा । उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं को प्रदान की गई पहचान पर्ची सादे ( सफेद ) कागज पर होगी और उन पर कोई चिन्ह उम्मीदवार का नाम या दल का नाम अंकित नहीं होगा । राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा मतदान स्थलों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड एकत्रित नहीं होने देंगे जिससे कि राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के मध्य होने वाले टकराव और तनाव से बचा जा सके । यह सुनिश्चित करेंगे कि उम्मीदवारों के कैम्प साधारण होंगे । उन पर कोई पोस्टर , झण्डे चिन्ह या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी । कैम्पो में कोई खाद्य पदार्थ प्रस्तुत नहीं किया जायेगा अथवा भीड़ एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी और मतदान के दिन वाहनों के संचालन पर अधिरोपित किये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन कराये जाने में प्राधिकारियों का सहयोग करेंगे और उन वाहनों का परमिट प्राप्त करेंगे जिन पर उन परमिटों को इस प्रकार लगाया जाना चाहिये , जिससे वे सुस्पष्ट रूप में दिखाई पड़ें।

साड़ी, शर्ट आदि की राजनैतिक दल/उम्मीदवार द्वारा आपूर्ति एवं वितरण किया जाना प्रतिबंधित है क्योंकि इसे मतदाताओं को रिश्वत देने के बराबर समझा जायेगा । इसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 – ड के अधीन रिश्वत देने के बराबर समझा जायेगा । सफेद कागज पर गैर सरकारी पहचान में निर्वाचन नामावली के अनुसार मतदाता का विवरण अर्थात् , मतदता का नाम , कम संख्या , मतदान केन्द्र का कमांक और नाम तथा मतदान का दिनांक अंकित होगा । इस पर्ची में उम्मीदवार का नाम , उसका फोटो और चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिये । निर्वाचन के दौरान संक्षिप्त सन्देश सेवा ( एस० एम० एस० ) पर आपत्तिजनक सन्देशों का प्रेषण किया जाना निषिद्ध है । विधि और इस निमित्त जारी किये गये भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले आपत्तिजनक संक्षिप्त सन्देश सेवाओं ( एस ०एम० एस० ) के लिये पुलिस प्राधिकारियों को विशेष मोबाइल संख्याओं को विज्ञापित करना होगा जिनके आधार पर इस प्रकार के संक्षिप्त सन्देश सेवाओं को ग्रहण करने वाला व्यक्ति , प्रेषक के मोबाइल संख्या से उक्त संक्षिप्त सन्देश सेवा ( एस ० एम ० एस ० ) को अग्रसारित कर सकता है ।
मतदान के दिन मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर मतों के लिये प्रचार – प्रसार करना निषिद्ध है । किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र पड़ोस ष् के रूप में वर्णित मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की परिधि में और पोलिंग बूथ के भीतर मोबाइल फोन , कार्डलेस फोन और वायरलेस सेट आदि को ले जाने या उनका प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

वाहनों के प्रयोग के सम्बद्ध में उम्मीदवार के लिए 01 वाहन, निर्वाचन अभिकर्ता के लिए 01 वाहन, इसके अतिरिक्त उम्मीदवार/दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति रहेगी। इस प्रकार एक प्रत्याशी को अधिकतम 03 वाहन प्रयोग करने की अनुमति रहेगी। मतदाताओं को ले आने ले जाने के लिये प्रयुक्त किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा मतदान केन्द्र पर किसी मतदाता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ले जाने या वहां से ले आने के लिये व्यवस्था किया जाना दाण्डिक अपराध है ।
बैठक में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी, पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

शत् प्रतिशत मदान हेतु बुलावा टोली है तैयार हर वोटर को याद दिलाओं, मतदान का महत्व समझाओंः- जिला निर्वाचन अधिकारी

भदोही। विधानसभा सामान्य निर्वाचन -2022 में जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार, स्वीप प्रभारी/मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने विभूति नारायण राजकीय इण्टर कालेज ज्ञानपुर के मैदान में शत् प्रतिशत मतदान हेतु गठित बुलावा टोली का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। बुलावा टोली में युवक मंगल दल के सदस्य, आशा, आगनबाड़ी, पंचायत सहायक, नेहरू युवा केन्द्र, स्वयं सहायता समूह की महिला मतदाताओं को जागरूक कर 07 मार्च, 2022 को वोट डालने के लिए प्रेरित करेगी।
उन्होंने कहा कि बुलावा टोली डोर टू डोर सर्वे कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करे। जनपद में महिलाओं को शत- प्रतिशत मतदान कराने के लिए जागरूक करे। महिलाओ को मतदान न करने के समस्याओ का समाधान करते हुए मतदान करने के उत्साहित करे। मतदान का अधिकार सभी मतदाताओं समान होता है।

लोकतंत्र के इस पर्व पर मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता को निभाये। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि सभी विकास खण्डो में 05-05 सखी बुथ बनाया जायेगा। जिस बुथ पर महिला कर्मचारी ही वोटिंग करायेगी। हमारे देश में लोकतंत्र है, जिसका तात्पर्य है, प्रजा प्रकट, लोग ही शासन करते है लोगो के वोट पड़ने से उनका प्रतिनिधि चुना जाता है जो सरकार बनाता है, पुरी देश का आधार लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का आधार मतदाता है, किसी मतदाता को जागरूक करने के लिए हमे पुरी ऊर्जा डालनी है वह वोटिंग डे पर 07 मार्च को वोटिग करने अवश्य जाये, ज्यादातर मतदाता उदाशीनता के भाव में वोट नही डालने जाते है, आप लोग बुलावा टोली उनको प्रेरित कर मतदान अवश्य कराये। वोट करे आया बुलावा 07 मार्च को हम सबकी भागीदारी का सब काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो स्लोगन के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया जा रहा था। अभियान में रचनात्मक, व अच्छे कार्य के लिए बुलावा टोली को जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया जायेगा। बुलावा टोली को संकल्प दिलाया/हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम देश की लोकतांत्रिक परम्पराओ की मर्यादा को बनाये रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार, स्वीप प्रभारी/मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्र, जिला पंचायत राज अधिकारी बालेश्वरधर द्विवेदी, स्टेनो राकेश कुमार सिंह, सरोज पाण्डेय एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

व्यय लेखा परीक्षक ने वीडियों कॉन्फ्रेसिंग द्वारा निर्वाचन व्यवस्था की ली जानकारी

भदोही।  विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत मा0 व्यय प्रेक्षक श्री एन संजय गॉधी ने आज वीडियों कान्फ्रेसिंग से निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी लिया। कलेक्टेªट परिसर स्थित जिला सूचना विज्ञान केन्द्र में जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी, पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी धमेन्द्र पति त्रिपाठी ने व्यय प्रेक्षक को विभिन्न सूचनाओं से अवगत कराया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों को सूचित करते हुए बताया कि निर्वाचन के दौरान कुल खर्चो का रख-रखाव व्यय रजिस्टर एवं बिल बाउचर साक्ष्यों सहित खर्चो से सम्बन्धित जॉच प्रत्याशी स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यय लेखा जॉच टीम को अवगत कराना अनिवार्य है।

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