मीरजापुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) शिव प्रताप शुक्ल ने अपने आदेश के तहत जनपद मे विधानसभा सामान्य निवार्चन -2022 प्रकिया सम्पन्न होने के उपरान्त 10 माार्च 2022 को प्रातः 06 बजे से राजकीय पालीटेक्निक में मतगणना प्रारम्भ होगी। मतगणना के दृष्टिगत कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वो द्वारा सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था भंग हो की आंशका पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिये तत्कालिक प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 लगा दिया गया है। यह आदेश जनपद मीरजापुर के सम्पूणर् क्षेत्र मे 09 माार्च 2022 से लागू होकर दिनांक 31 माार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश मे वणिर्त प्रतिबन्धो की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तगर्त दण्डनीय अपराध होगा।
मिर्जापुर मे धारा 144 लागू, 9 मार्च से 31 मार्च 2022 तक रहेगा प्रभावी
You May Also Like
- December 21, 2024
- 0 Comments
मा0 सांसद/मा0 केन्द्रीय राज्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय औैर निगरानी (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट में की…
- December 21, 2024
- 0 Comments
मा0 सांसद/मा0 केन्द्रीय राज्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला विद्युत समिति की बैठक आयोजित आर0डी0एस0एस0 एवं अन्य योजनाओं के…
- December 21, 2024
- 0 Comments
मण्डलायुक्त/ रोल प्रेक्षक ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में द्वितीय स्थलीय निरीक्षण के प्रगति के बारे में ली जानकारी…