• बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज मण्डल द्वारा की जा रही कड़ी कार्यवाही
• अप्रैल 2021 से 15 मार्च 2022 तक केस दर्ज कर 1097 आरोपियों को पकड़ा
• 9.5 लाख से अधिक का वसूला जुर्माना
मिर्जापुर।
रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज मंडल द्वारा यात्रियों को सुरक्षित रेल यात्रा उपलब्ध कराने के दायित्व को बड़ी कुशलता के साथ निभा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज मण्डल द्वारा बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग करने वालो के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जाती रहती है। इसी क्रम अप्रैल 2021 से 15 मार्च 2022 तक अलार्म चेन पुलिंग के 1097 केस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पंजीकृत किये गए। इन सभी पर कार्यवाही करते हुए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 09 लाख 57 हजार 260 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए।
रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज मण्डल द्वारा बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं| इन अभियानों के अंतर्गत
• प्रयागराज मण्डल में एसीपी प्रभावित स्थानों को चिन्हित कर आस-पास के गाँवो में जाकर ग्राम प्रधान को साथ लेकर ग्रामीणों के मध्य एसीपी (ACP) न करने के संबंध में जन-जागरूकता अभियान चलाया जाता है तथा उससे होने वाले नुकसान आदि के बारे में बताया जाता है।
• अलार्म चैन पुलिंग (ACP) की घटनाओं को रोकने हेतु रेलवे लाइन या रेलवे स्टेशनों के आस-पास के स्कूलों में जाकर अध्यापको के माध्यम से बच्चो को भी इस संबंध में जागरूक किया जाता है।
• अलार्म चेन पुलिंग (ACP) प्रभावित सेक्शनों को चिन्हित कर एसीपी की रोकथाम हेतु रेलवे सुरक्षा बल स्टॉफ को बावर्दी / सिविल ड्रेस में लगाया जाता है तथा अलार्म चेन पुलिंग (ACP) करने वालो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाती है।
• अलार्म चेन पुलिंग (ACP) प्रभावित रेल गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल स्टॉफ लगाकर अनुरक्षण कराया जाता है तथा अनुरक्षण स्टॉफ को पम्पलेट आदि वितरित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों के बीच एसीपी के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार कर जागरूक किया जा सके।
• अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की रोकथाम हेतु रेलवे स्टेशनो पर आने वाली रेल गाड़ियो व प्लेटफार्म पर लाउड स्पीकर से उद्घोषणा किया जाता है तथा पम्पलेट आदि वितरित कर प्रचार-प्रसार किया जाता है। |
• अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाओं को रोकने हेतु बिना उचित कारण के एसीपी करने वालों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा-141 के तहत कार्यवाही की जाती है, जिसमें बिना उचित कारण के एसीपी (ACP) करने पर अधिकतम 1000/- रू का जुर्माना या 01 वर्ष तक का कारावास या दोनों दण्ड दिये जाने का प्रावधान
सर्व साधारण को सुचित किया जाता है की बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग एक दण्डनीय अपराध है
यदि कोई यात्री युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण के बिना उस खतरे को जंजीर का प्रयोग करेगा जिसकी व्यवस्था रेल प्रशासन द्वारा की गई है तो ऐसा दण्ड
(a) प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में पाँच सौ रूपये के जुर्माने से कम का नहीं होगा और
(b) द्वितिय या पश्चातवर्ती अपराध के लए दोषसिद्धि की दशा में, तीन माह के कारावास से
कम दण्ड नहीं होगा। (ACP- बिना उचित व पर्याप्त कारण के गाड़ी में खतरे की जंजीर खींचना)
दण्ड : एक वर्ष तक का कारावास या 1000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों दण्ड।)