मिर्जापुर।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को ग्राम लहौरा में इमारती पत्थर सैम्प स्टोन के अवैध खनन की प्राप्त शिकायतो के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान में लेते हुये उपजिलाधिकारी चुनार, खन्न अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम लहौरा स्थित खन्न क्षेत्रो की जाॅच की गयी। जाॅचोपरान्त पाया गया कि अजय कुमार पुत्र रामराज निवासी-ग्राम भगवानपुर तहसील सदर जनपद वाराणसी के पक्ष में तहसील चुनार स्थित ग्राम लहौरा के आराजी संख्या 188/1 में रकबा 02 एकड़ भू क्षेत्र पर 23.02.2012 से 22.02.2022 तक के लिये स्वीकृति था वर्तमान में उक्त खनन क्षेत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है।
निरीक्षण के दौरान मौके पर पाया गया कि मशीनो की सहायता से खन्न किये जाने के साक्ष्य प्राप्त हुये। पट्टाधारक द्वारा पट्टा के समाप्ति के उपरान्त पट्टा क्षेत्र में खन्न का कार्य किया गया हैं। यह भी बताया गया कि जाॅच टीम आने की सूचना पाकर खन्न में संलिप्त व्यक्ति मौके पर भाग गये एवं प्रयुक्त मशीनो को भी हटा लिया गया।
पूर्व पट्टा धारक को उक्त कृत्य खान खनिज अधिनियम 1957 की धारा- 421 व उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली 1963 के नियम-3, 57 व 70 के नियमो का स्पष्ट उल्लंघन एवं संगेह दण्डनीय अपराध हैं। पूर्व पट्टा धारक अजय कुमार पुत्र रामराज निवासी-ग्राम भगवानपुर तहसील सदर जनपद वाराणसी के विरूद्ध लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा-3 तथा भा0दं0सं0 की धारा 379 के अन्तर्गत प्र0सू0रि0 दर्ज की गयी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी लालगंज विजय नारायण सिंह, क्षेत्राधिकारी लालगंज एवं खनिज अधिकारी के टीम के द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2022 की रात्रि में अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया गया तथा 08 ओवरलोड ट्रको को सीज किया गया।