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अवैध कालोनियों/प्लाटिंग निर्माणो पर ध्वस्तीकरण की की जायेगी कार्यवाही

0 बिना ले आउट/मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग/आवासीय कालोनी प्रोजेक्ट दण्डनीय अपराध

0 अवैध कालोनियों/प्लाटिंग की प्राप्त शिकायतो का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान, नगर मजिस्ट्रेट को दिये कार्यवाही के निर्देश

मीरजापुर। 

मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न कालोनाइजरो के द्वारा बिना ले आउट, प्लाटिंग तथा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूखण्डो/प्लाटो की बिक्री कार्य/भवन निर्माण से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतो का संज्ञान लेते हुये जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार द्वारा नगर मजिस्ट्रेट/सचिव को ऐसे कालोनियो/प्लाटरो के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया हैं।

जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट/सचिव मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण विनय कुमार सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी कर सर्व साधारण को सूचित करते हुये कहा है कि मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों/संस्थाओं/कालोनाइजर द्वारा बिना ले आउट/प्लाटिंग मानचित्र स्वीकृत कराए भूखण्डों/प्लाटों की बिक्री का कार्य एवं विभिन्न प्रकार से भ्रामक विज्ञापन का कार्य किया जा रहा है, जो उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 का उल्लंघन है, तथा बगैर ले-आउट मानचित्र स्वीकृत कराए ऐसे प्लाटिंग/आवासीय कालोनी/प्रोजेक्ट का प्रचार व प्रसार करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

इस प्रकार के किसी भी प्लाटिंग/कालोनी/आवासीय परियोजना इत्यादि का प्रचार-प्रसार/ विज्ञापन करना प्रथम दृष्टया भ्रामक है तथा अनाधिकृत एवं नियम विरुद्ध है। अस्तु उक्त के आलोक में व्यापक लोक हित के दृष्टिगत सर्व साधारण/आम जन मानस से निवेदन है कि ऐसे किसी भी भ्रामक प्रचार-प्रसार से सावधान रहें एवं ऐसे कालोनियों में अवस्थापना सुविधाऐं जैसे- सड़क, पार्क, सीवर जलापूर्ति विद्युत आपूर्ति इत्यादि मानक के अनुसार नहीं हैं तथा जिसके अभाव में इनके विनियमितीकरण की सम्भावना भी नहीं है। अग्रेतर यह सूचित किया जाता है कि मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के द्वारा ऐसे प्रचार-प्रसार एवं अनाधिकृत कालोनियों के विकास का सम्यक संज्ञान लिया जाना प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्त प्रकृति के अवैध कालोनियों/प्लाटिंग निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है। प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से किसी भी क्षति के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा ।

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