मिर्जापुर

ले आउट मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे अवैध प्लाटिंग कार्य को कराया गया ध्वस्त

मीरजापुर।

जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट/सचिव मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण श्री विनय कुमार सिंह ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया है कि ग्राम / मौजा–विसुन्दरपुर स्थित आराजी सं0 11 12, 23, 24, 31 व 41 तथा अन्य आस-पास के अन्य आराजियात पर काश्तकारों तथा अन्य अज्ञात सहयोगियों द्वारा बगैर ले-आउट (मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग करने के कारण आज दिनांक 19.05.2022 को प्राधिकरण एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थल पर जे०सी०बी० द्वारा ध्वस्तीकरण कराया गया। इसी प्रकार ग्राम पिपराडांड़ स्थित आराजी सं० 244 243 246 पर काश्तकारों व इनके सहयोगी रूद्रा रीयल स्टेट प्रा० लि० तथा अन्य अज्ञात सहयोगियों द्वारा स्थल पर प्लाटिंग कार्य के तहत रोड / रास्ता बनाकर बगैर ले आउट मानचित्र स्वीकृत कराए किए जा रहे अवैध प्लाटिंग कार्य को भी ध्वस्त किया गया । उक्त के आलोक में जन सामान्य को यह भी अवगत कराना है कि भवन / भूखण्ड / प्लाट कय किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित कालोनियों / स्थलों का ले आउट /भू विन्यास / प्लाटिंग मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है या नहीं ? अन्यथा की दशा में नियमानुसार विकास प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली ध्वस्तीकरण आदि की कार्यवाही से किसी भी प्रकार की क्षति, नुकसान इत्यादि के लिए मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा

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