मिर्जापुर।
अपर सत्र न्यायधीश/विषेश न्यायालय (गंगेस्टर एक्ट) मीरजापुर की अदालत मे शनिवार को आजीवन कारावास एवं ₹ 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार 12 अप्रैल 2018 को थाना कछवां क्षेत्रान्तर्गत बरैनी निवासिनी राकेश कुमार सिंह पुत्र देव नारायण सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 11 अप्रैल 2018 को क्षमा उपाध्याय पुत्र मटरू उपाध्याय निवासी बरैनी कछवा द्वारा वादी के छोटे भाई रमेश कुमार सिंह के सिर व चेहरे पर ईट से मार कर घायल कर दिया, जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।
प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कछवां पर अपराध संख्या- 119/18 धारा 302 भादवि बनाम क्षमा उपाध्याय उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 26.06.2018 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
थाना कछवां पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई। जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज 21 मई 2022 को अपर सत्र न्यायधीश/विषेश न्यायालय (गंगेस्टर एक्ट) मीरजापुर द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 25,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त क्षमा उपाध्याय पुत्र मटरू उपाध्याय निवासी बरैनी कछवा जनपद मीरजापुर है।