क्राइम कंट्रोल

पेशेवर अपराधी की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित ₹ 4.75 करोंड की सम्पति की गयी जब्त

मिर्जापुर।
अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज बुधवार को पेशेवर अपराधी चन्द्र प्रकाश सिंह उर्फ पीयूष सिंह पुत्र स्व0 राजबिहारी सिंह निवासी कटका थाना कछवां जनपद मीरजापुर की *₹ 4.75 करोड़ (अनुमानित कीमत) की सम्पति थाना कछवां पुलिस द्वारा जब्त की गयी। अपराधी चन्द्र प्रकाश सिंह के विरूद्ध थाना कछवां पर मु0अ0सं0 102/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत है।

उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है । इस प्रकार विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है, उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, थाना प्रभारी कछवां के रिपोर्ट पर पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है।

शातिर गिरोह बन्द अपराधी चन्द्र प्रकाश सिंह उपरोक्त द्वारा जनपद वाराणसी के थाना रोहनिया अन्तर्गत मौजा सुसुवाही ग्राम भदवर में वाराणसी-प्रयागराज 6-लेन हाइवे के बगल मे स्थित गाटा संख्या 828, रकबा 315 वर्ग मीटर अनुमानित कीमत करीब ₹ 2.25 करोड़ तथा दूसरी सम्पत्ति जनपद वाराणसी के थाना चितईपुर अन्तर्गत ग्राम सुसुवाही स्थित जमीन व अर्धनिर्मित मकान आराजी संख्या- 828 रकबा 139.033 वर्ग मीटर जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.50 करोड़* को जब्त करने का आदेश दिया गया था।

जिसके अनुपालन में आज दिनांक 25.05.2022 को आम जनता के मौजूदगी मे क्षेत्राधिकारी सदर व उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व मे थाना प्रभारी निरीक्षक कछवां मय पुलिस बल व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा उक्त चल/अचल सम्पति जब्त की गयी ।

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