मिर्जापुर।
कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ के पुरिपत्र सी 05 / अधि0-2/ओ0टी0एस0/लखनऊ दिनांक 26.04.2022 के द्वारा निर्गत परिपत्र के क्रम में सहकारी बकायेदारों की वसूली हेतु एक मुश्त समझौता योजना 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ा दी गई है। योजना से आच्छादित बकायेदार योजना का लाभ उठा सकते है।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता मीरजापुर विपिन कुमार सिंह ने बताया कि
1. वर्ष 31 मार्च 1997 के पूर्व के बकायेदारों को केवल मूलधन ही जमा करना होगा।
2. वर्ष 01 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2012 तक के बकायेदारों को मूलधन एवं उसके बराबर ब्याज जमा करना होगा।
3. 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च, 2017 तक के बकायेदारों से मूलधन एवं कुल ब्याज का 50 प्रतिशत ही जमा करना होगा।
समस्त जमा धनराशि पर मात्र 5 प्रतिशत संग्रह शुल्क लिया जायेगा। बकायेदार भाईयों से अनुरोध है कि समयान्तर्गत बकाया धनराशि को जमा कर योजना का लाभ उठायें। जो भी बकायेदार यदि समयान्तर्गत बकाया धनराशि जमा नही करते हैं तो उन पर उत्पीड़न कार्यवाही, गिरफ्तारी, कुर्की आदि प्रभावी होगी तथा मूलधन सहित संपूर्ण ब्याज, दण्डब्याज, संग्रह शुल्क आदि भी वसूल होगा।