मिर्जापुर।
न्यायालय स्पेशल जज एस.सी/एस.टी मीरजापुर ने शनिवार को विन्ध्याचल थाना क्षेत्र मे मारपीट के अभियोग से सम्बन्धित एक आरोपी को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष का कारावास एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार 22 अक्टूबर 2012 को रामवृक्ष वर्मा (वादी) निवासी रामपुर थाना रामपुर सोनभद्र द्वारा थाना विन्ध्यांचल पर लिखित तहरीर पर थाना विन्ध्यांचल पर मु0अ0सं0- 518/12 धारा 147/323/504/325/353/337/307 भादवि व 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेंट एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम अमित पण्डा पुत्र रामजी पण्डा निवासी कस्ब विन्ध्यांचल थाना विन्ध्यांचल मीरजापुर पंजीकृत किया गया था।
जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर 25 अगस्त 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। थाना विन्ध्यांचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई।
जिसके सफल परिणामस्वरूप धारा 323/325/353 भादवि में अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज शनिवार 4 जून को न्यायालय स्पोशल जज एस.सी/एस.टी मीरजापुर द्वारा 03 वर्ष कारावास एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त अमित पण्डा पुत्र रामजी पण्डा निवासी कस्बा विन्ध्यांचल थाना विन्ध्यांचल मीरजापुर है।