मिर्जापुर

अवैध प्लाटिंग / कालोनियों पर नियमानुसार किया गया ध्वस्तीकरण

मिर्जापुर।
 नगर मजिस्ट्रेट/सचिव मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण विनय कुमार सिंह ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया है कि मे0 आर0के0 किएशन प्रा0. लिमिटेड, बधवार एपार्टमेन्ट, बजरिए डायरेक्टर राम कृपाल दुबे पुत्र स्वव. रघुबीर दुबे निवासी तिलठी, मीरजापुर द्वारा ग्राम भरूहना स्थित आराजी स. 256, 257, 258, 259 व 260 तथा आस-पास के अन्य आराजियात पर अवैध प्लाटिंग करने एवं विन्ध्य आशीर्वाद डेवलपर्स प्रा0 लिमिटेड द्वारा यशोदा कुंज का बोर्ड लगाकर प्लाटिंग हेतु प्रचार-प्रसार भी किए जाने के कारण तथा पूर्व में उक्त स्थल का प्राधिकरण द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश के कम में आज सोमवार को प्राधिकरण एवं राजस्व की संयुक्त टीम तथा थाना कोतवाली देहात के पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल पर जेसीबी द्वारा ध्वस्तीकरण कराया गया ।
साथ ही जन सामान्य को यह भी अवगत कराना है कि भवन / भूखण्ड / प्लाट कय किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित कालोनियों / स्थलों का ले आउट / भू विन्यास / प्लाटिंग मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है या नहीं, अन्यथा की दशा में नियमानुसार विकास प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली ध्वस्तीकरण आदि की कार्यवाही से किसी भी प्रकार की क्षति नुकसान इत्यादि के लिए मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा तथा यह भी सूच्य है कि आगे भी अवैध प्लाटिंग /कालोनियों पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चलती रहेगी।
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