पडताल

अवैध खनन, परिवहन, ओवरलोडिंग आदि पर प्रशासन सख्त, होगी कड़ी वैधानिक कार्यवाही, 35 ओवरलोड ट्रको को सीज करने की गयी कार्यवाही

0 18/19 जुलाई की मध्य रात्रि में ओवरलोड वाहनो की चलायी गयी चेकिंग अभियान, 04 क्रशर प्लांटो का भी किया गया औचक निरीक्षण

0 नियम विरूद्ध खनन परिवहन व ओवरलोडिंग पाये जाने पर की जायेगी सशक्त कार्यवाही

मीरजापुर। 

जिलाधिकरी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश के क्रम में जनपद में चल रहे अवैध खनन, परिवहन व ओवर लोडिंग पर प्रशासन सख्त है। जिलाधिकारी द्वारा अवैध खनन, परिबहन व ओवरलोडिंग परिवहन को रोकने व कड़ी कार्यवाही करने के लिए अपर जिलाधिकारी वि/रा0 शिव प्रताप शुक्ल के नेतृत्व में जिला खनन अधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी व उपजिलाधिकारियों सहित पुलिस विभाग के अधिकारीयों को निर्देश दिया गया है, कि वे बराबर अपने-अपने क्षेत्र में चैकसी रखें और किसी भी दशा में अवैध खनन, परिबहन व ओवरलोडिंग में पकड़े जाने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए अपने उच्चाधिकारीयों को तत्काल सूचित करें। उन्होंने स्पष्ट करते हुये कहा कि चाहे कोई भी हो यदि शासन व प्रशासन की मन्सा के विपरीत कार्य करेगा तो उसे किसी भी दशा में बख्शा नही जाएगा।

जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा दिनांक 18/19 जुलाई 2022 की मध्य रात्रि में उप जिलाधिकारी सदर चन्द्रभान सिंह, उप जिलाधिकारी मड़िहान अश्वनी कुमार सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के साथ डगमगपुर, बरकछा, चील्ह में अभियान चलाकर ओवरलोड ट्रको की चेकिंग की गयी। इसी क्रम में डगमगपुर में चार क्रशर प्लांट का भी टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।

अपर जिलाधिकारी श्री शुक्ल ने बताया कि चेकिंग दौरान पाये गये 35 ओवरलोड ट्रको सीज करने की कार्यवाही की गयी हैं। उन्होने बताया कि अभियान के तहत क्रशर प्लांटो का भी औचक निरीक्षण किया जायेगा यदि क्रशर प्लांट/खन्न पट्टा स्थल से ओवरलोडिंग करने की कार्यवाही पायी जाती है तो सम्बन्धित क्रशर प्लांट के विरूद्ध सुसंगत धाराओ के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुये कार्यवाही की जायेगी।
अपरजिलाधिकारी श्री शुक्ल ने कहा कि विगत दिनों भी रात्रि में गस्त व चेकिंग के दौरान दर्जनों ट्रको को पकड़कर पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध कर जुर्माना वसूला गया था और सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही भी किया गया था।

उन्होने बताया कि इस सम्बंध में क्रशर मालिको, लीजहोल्डरों व खनन पट्टेधारकों को आगाह करते हुये सूचित किया गया है कि वे किसी भी दशा में मानक व निर्धारित क्षमता से अधिक ट्रकों में खनन सामग्री लोड न करें, अन्यथा की स्थिति में पकड़े जाने व लोडिंग स्थल का पता चलने पर क्रशर मालिको व लीजहोल्डरों का खनन अनुबन्ध समाप्त कर उनके विरुद्ध नियमसँगत कार्यवाही भी की जाएगी। इस सम्बंध में उन्होंने सम्बन्धित को कड़े निर्देश के साथ कहा है कि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी अवैध खनन, परिवहन व ओवरलोडिंग पर विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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