मिर्जापुर।
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांक 15.01.2017 को थाना को0कटरा क्षेत्रांतर्गत अभियुक्त अशोक तिवारी पुत्र रामअवध तिवारी निवासी बरौधा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर के पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद की गयी थी । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना को0कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर कि गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0न्यायालय (ASJ/FTC-I) ने 01 वर्ष की कठोर कारावास एवं 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त 02 माह का कारावास भुगतना होगा ।
अभियुक्त का नाम पता—
अशोक तिवारी पुत्र रामअवध तिवारी निवासी बरौधा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
*पंजीकृत अभियोग—*
मु0अ0सं0- 40/2017, धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।