क्राइम कोना

आठ आठ मुकदमे, तीन साल सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा के बाद भी नही हुआ सुधार, ₹ 22 लाख की हेरोइन के साथ महिला अभियुक्त गिरफ्तार

मिर्जापुर। 
    23 वर्षों में एनडीपीएस के आठ आठ मुकदमे मे आरोपी एवं वर्ष 2008 में अदालत से 3 साल की सश्रम कारावास और ₹ 25000 जुर्माना की सजा पाने वाली महिला अभियुक्त नौवी बार ₹ 22 लाख मूल्य के 250 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार की गई है। उपरोक्त बरामदगी जिले के अहरौरा थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंंह ने बुुधवा को की।
             थानाध्यक्ष अहरौरा संजय कुमार सिंह ने मय पुलिस बल द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बुधवार को अहरौरा थाना क्षेत्र से अभियुक्ता सुल्ताना परवीन उर्फ आन्टी पत्नी महमूद अली उर्फ बुझारत निवासिनी ग्राम बुढादेई थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर उसके  कब्जे से 205 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत ₹ 22 लाख बताई गई है।  गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर  अपराध सं-156/2022 धारा 8/21 एक्टएडीपीएस पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।
  अभियुक्ता थाना अहरौरा में दुराचारी श्रेणी में दर्ज है जिसका लम्बा आपराधिक इतिहास है। इसके विरूद्ध अवैध मादक पदार्थों के बिक्री से सम्बन्धित 08 मुकदमे पंजीकृत हैं। मादक पदार्थ से सम्बन्धित मुकदमें में दिनांक 05.11.2008 को न्यायालय द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को 3 वर्ष की सश्रम कारावास व रू0 25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका हैं।  अभियुक्त सुल्ताना परवीन उर्फ आन्टी पत्नी महमूद अली उर्फ बुझारत निवासिनी ग्राम बुढादेई थाना अहरौरा का आपराधिक इतिहास देखे तो मु0अ0सं0-185/2000 धारा 21 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0-240/2001 धारा 21 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0-446/2002 धारा 21 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0-735/2007 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0-383/2002 धारा 110 Cr.P.C. एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर मे दर्ज है।
वही मु0अ0सं0-362/2017 धारा 110 Cr.P.C. एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0-135/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, मु0अ0स0-156/2022 धारा 8/21 NDPS एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर मे दर्ज है। वही मु0अ0सं0- 735/2007 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय द्वारा दिनांक 05 नवम्बर 2008 को 3 वर्ष की सजा तथा ₹ 25 हजार का अर्थदण्ड दिया जा चुका है।
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