0 संयुक जांच कमेटी की रिपोर्ट पर मनोज दूबे पर एफआईआर एवं प्रधानाध्यापक चन्द्रजीत दूबे पर विभागीय कार्यवाही का आदेश
भदोही।
दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित “मानिकपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा आठ की छात्रा को यूनिफार्म के बिना पढ़ने आई दलित छात्रा को मारा पीटा” इस समाचार का जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने स्वतः सज्ञांन लेते हुए संयुक्त जाँच कमेटी परिक्षणोपरान्त दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उपरोक्त प्रकरण की जाँच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही व खण्ड शिक्षा अधिकारी भदोही व उप जिलाधिकारी भदोही से करायी गयी।
उनके द्वारा दिनांक 25/08/2022 को विस्तृत जॉच आख्या मय बयान संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। जॉच आख्या से स्पष्ट है कि मनोज दूबे पुत्र स्व. अम्बिका प्रसाद जो कि मानिकपुर के रहने वाले है। आये दिन विद्यालय में अनावश्यक रूप से आते जाते रहते है तथा तांक झांक करते रहते है। कक्षाओं में जाकर बच्चो को डराते धमकाते है। विद्यालय स्टाप के साथ दुर्व्यवहार करते है तथा सम्पूर्ण विद्यालय में भय व डर का माहौल बना रहता है। इससे बच्चो के मानसिक स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे व स्टाप के लोग अपने विद्यालय में असुरक्षित महसूस करते है।
इस प्रकार दिनांक 22/08/2022 को कक्षा 8 की छात्रा अंजली को मनोज दूबे द्वारा मारा पीटा गया। इस बात से इनकार करना मुश्किल है तथा इस सम्बन्ध में अंजली व उसके परिजनों के बयान से इस बात की पुष्टि होती है कि इनके द्वारा कक्षा 8 की छात्रा अंजली को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गन्दी भद्दी गालिया दी गई तथा उसको मारा पीटा गया और उसे विद्यालय से भगा दिया गया।
दिनांक 22/08/2022 की घटना से अंजली के माता पिता द्वारा थाना चौरी में तहरीर भी दिया गया। विद्यालय में भी जाकर शिकायत किया गया किन्तु मनोज दूबे की दहशत से किसी अध्यापक द्वारा उच्चाधिकारियों एवं थाने में शिकायत नहीं की गयी। मनोज दूबे द्वारा अपने पैट्रोल पम्प जो कि स्कूल के रास्ते में पड़ता है। छात्रा अंजली को रोककर आपत्ति जनक एवं गाली भी दिया गया है। चन्द्रजीत दूबे ए प्रधानाध्यापक द्वारा मनोज दूबे के विरूद्ध न तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया और न ही थाना में तहरीर ही दर्ज करायी गयी। इस प्रकार प्रधानाध्यापक भी दोषी प्रतीत होते है।
उक्त कृत्य के लिए मनोज दूबे पुत्र स्व. अम्बिका प्रसाद निवासी मानिकपुर तहसील भदोही के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत् कार्यवाही किये जाने व प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरती है। मनोज दूबे द्वारा किये गये उक्त कृत्य से प्रधानाध्यापक द्वारा कोई रूचि नही ली गयी और न ही सम्बन्धित थाने में तहरीर ही दिया गया और न ही उच्चाधिकारियों को अवगत ही कराया गया ए जिसके लिए प्रधानाध्यापक चन्द्रजीत दूबे भी दोषी प्रतीत होते है।
प्रधानाध्यापक चन्द्रजीत के विरूद्ध भी शख्त कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है। उप जिलाधिकारी भदोही व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही व खण्ड शिक्षा अधिकारी भदोही की संयुक्त जॉच आख्या से सहमत होते हुएजिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने मनोज दूबे पुत्र स्व. अम्बिका प्रसाद निवासी मानिकपुर तहसील भदोही के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष चौरी को निर्देशित किया है तथा प्रधानाध्यापक चन्द्रजीत दूबे के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही को निर्देशित करते हुए कार्यवाही कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया।