अहरौरा, मिर्जापुर।
स्थानीय क्षेत्र निवासी रंजन कुमार वर्मा खनिज मौहरीर द्वारा धोकाधड़ी के सम्बन्ध में नामजद अभियुक्त के विरूद्ध लिखित तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-108/2022 धारा 419/420/467/468/471/379/ भादवि 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम सुदर्शन यादव व एक अन्य व्यक्ति नाम/पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी अहरौरा को निर्देश दिया गया था ।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 30.08.2022 को सदानन्द सिंह मय टीम द्वारा थाना अहरौरा क्षेत्र से नामजद अभियुक्त सुदर्शन यादव पुत्र सूरजभान निवासी अमाव थाना चैनपुर जनपद भभूआ कैमूर बिहार को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय/जेल भेजा गया।