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अदालत

नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर
                अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 26.01.2014 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी(वादी की) नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध दी गई थी।
जिसके आधार पर थाना लालगंज पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को न्यायालय ने 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त का नाम पता अभिषेक पुत्र धर्मपाल निवासी खजुरी थाना लालगंज है जिसके विरूद्ध थाना लालगंज मे पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 27/2014 धारा 354क,323,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट है।
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