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पण्डा समाज का चुनाव/मतदान अग्रिम आदेशो तक स्थगित: नगर मजिस्ट्रेट/सचिव विन्ध्य विकास परिषद

मिर्जापुर।

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नगर मजिस्ट्रेट/सचिव विन्ध्य विकास परिषद विन्ध्याचल विनय कुमार सिंह ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 30.08.2022 को श्री विन्ध्य पण्डा समाज व विन्ध्य विकास परिषद के संयुक्त चुनाव प्रक्रिया में नामांकन पत्रों की जाच/विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची प्रकाशन की तिथि नियत थी। इस तिथि पर श्री विन्ध्य पण्डा समाज की मतदाता सूची के बारे में पण्डा समाज के 39 व्यक्तियों द्वारा लिखित रूप से यह आपत्ति दी गयी कि उनका नाम पण्डा समाज की मतदाता सूची में नहीं है, जबकि उन्हें पण्डा समाज की ओर से परिचय पत्र निर्गत किया गया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मीरजापुर द्वारा पत्र संख्या- मेमोध्निर्वाचन – पण्डा समाज चुनाव / 2022/ दिनांक 30.08.2022 द्वारा अध्यक्ष, श्री विन्ध्य पण्डा समाज से तत्काल आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी परन्तु अध्यक्ष, पण्डा समाज की ओर से किसी भी प्रकार की आख्या उपलब्ध नहीं कराई गयी है, जबकि इस चुनाव के सम्बन्ध में जिलाधिकारी / अध्यक्ष, विन्ध्य विकास परिषद की बैठक दिनांक 06.06.2022 में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि अध्यक्ष, पण्डा समाज द्वारा निर्विवाद मतदाता सूची तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्वाचन अधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की प्राप्त आख्या दिनांक 31.08. 2022 से यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष, श्री विन्ध्य पण्डा समाज द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्रों पर कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा सभी पक्षों को सुने बिना मतदाता सूची तैयार की गयी है, जो विवादित है । प्रस्तुत की गयी मतदाता सूची से चुनाव प्रक्रिया में अग्रेतर कार्यवाही का किया जाना यथाविधि नहीं पाया गया है ।पूर्व में पण्डा समाज के मध्य हुए आपराधिक विवादों को दृष्टिगत रखते हुए, विवादित मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने से शान्ति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

वर्तमान में जनपद बाढ़ग्रस्त भी है, तमाम सहायता / बचाव कार्यो के फलस्वरूप पुलिस प्रशासन की भी व्यस्तता बनी हुई है इसके अतिरिक्त सोसायटी एक्ट के प्राविधानों का भी अनुपालन बाध्यकारी है । साथ ही नवरात्र मेला की तैयारियों में भी सम्बन्धित हितधारकों की व्यस्तता बनी हुई है। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि परिस्थितियों में सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 03.09.2022 को होने वाला पण्डा समाज का चुनाव / मतदान अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है ।

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