मीरजापुर।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जनपद के समस्त इण्टरमीडिएट एवं महाविद्यालय / लाॉ / बी0एड0/ पालीटेक्निक /आई0टी0आई0 एवं अन्य दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य / प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष /शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने हेतु पूर्व में निर्गत समय-सारिणी को संशोधित कर नवीन समय-सारिणी निर्गत की गयी है। समय सारिणी के निम्नलिखित बिन्दुओं पर शिक्षण संस्थान द्वारा समयान्तर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जाना, तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाओं हेतु) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, द्य पाठ्यक्रम का प्रकार, कुल सीटों की संख्या, निर्धारित शुल्क, पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दोनो सेमेस्टर को जोड़कर), विश्वविद्यालय ध् एफिलियेटिंग एजेन्सी का नाम एवं आइस कोड (।प्ैभ्म् ब्व्क्म्) आदि सूचनाओं को अंकित ध् अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करने की तिथि 13 सितम्बर 2022 हैं।
प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सीके नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित शिक्षण संस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करने की तिथि 14 सितम्बर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 हैं।
अतएव समस्त इण्टरमीडिएट एवं महाविद्यालय / लाॉ / बी0एड0 / पालीटेक्निक /आई0टी0आई0 एवं अन्य दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य / प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिन शिक्षण संस्थान द्वारा अनुमोदित प्राचार्य / छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के नाम को सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी से प्रमाणित कराकर सूचना समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, वें तत्काल सूचना उपलब्ध कराते हुये समाज कल्याण कार्यालय से प्राचार्य /छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर को तत्काल आनलाइन सत्यापित कराते हुये संशोधित समय-सारिणी के अनुसार मास्टर डाटाबेस समयान्तर्गत अपडेट करते हुये डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करना सुनिश्चित करें, साथ ही सम्बन्धित विश्वविद्यालयध्एफिलियेटिंग एजेन्सी से भी संस्था के पाठ्यक्रम को डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई कराना सुनिश्चित करें।
यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा अपडेट कर डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई नहीं किया जाता है अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था के पाठ्यक्रम को डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के छात्र / छात्रायें छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित रह जायेंगे, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थान का होगा।