अदालत

दीवानी न्यायालय में लम्बित आर्बिट्रेशन निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु 18 सितम्बर को विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन

मिर्जापुर। 
 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा न्यायमूर्ति/कार्यपालक अध्यक्ष उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल की अध्यक्षता में न्यायालयों में लम्बित आर्बीट्रेशन निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु 18 सितम्बर 2022 को समय पूर्वान्ह 10.00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
   उक्त आर्बीट्रेशन निष्पादन वादों के निस्तारण के लिए आयोजित विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने सभी अपर जनपद न्यायाधीशगण एवं फाइनेन्स कम्पनियों के अधिवक्तागण की बैठक आहूत कर उन्हें निर्देशित किए कि न्यायालयों में लम्बित आर्बीट्रेशन निष्पादन (Execution of Arbitration Matters) के ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुकदमों को विशेष लोक अदालत के माध्यम निस्तारण कराने के लक्ष्य को पूर्ण करें।
   उन्होने सभी अपर जनपद न्यायाधीशगण एवं फाइनेन्स कम्पनी के अधिवक्तागण को अन्तिम निस्तारण के लिए आर्बीट्रेशन निष्पादन वादों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चिन्हित करने तथा पक्षकारों को नोटिस प्रेषित करने का भी निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि लोक अदालत में मुकदमें का निस्तारण कराने से वादकारी का लगा न्यायालय शुल्क वापस मिल जाता है।
    (फाईल फोटो: बैठक लेते जिला जज अनमोल पाल)
    किसी भी पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाता है, लोक अदालत द्वारा पक्षकारों को न्याय आसानी से मिल जाता है। और लोक अदालत का अवार्ड (निर्णय) अंतिम होता है जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है इसलिए पक्षकार व्यक्तिगत तौर पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुकदमें को अविलम्ब निस्तारण हेतु पंजीकृत करा सकता है।
 प्रभारी पूर्ण कालिक सचिव लाल बाबू यादव ने समस्त अधिवक्ता बन्धुओ एवं आर्बीट्रेशन के पक्षकारों से अपील करते है कि वह अपने-अपने आर्बीट्रेशन के मुकदमें को सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर अविलम्ब पंजीकृत करा लेवें और अपने मुकदमे का निस्तारण कराकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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