मीरजापुर।
परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 अनय मिश्रा ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया है कि विकास खण्ड-हलिया के ग्राम पंचायत-महुगढ़ी, नदौली पटेहरा एवं पटेहराकली में मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के चयनित कुल 09 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु सूर्यकली पत्नी जोधिको को 44000.00 एवं शेष को 120000 रूपया प्रति लाभार्थी अवमुक्त करने के तीन माह पश्चात् भी आवास निर्माण पूर्ण नहीं कराया गया।
शासकीय धन का दुरूपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष समान हो जाने पश्चात भी आवास निर्माण कराने के लिए सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा निर्देशित एवं प्रेरित करने के पश्चात् भी निम्नलिखित लाभार्थियों द्वारा आवास का निर्माण नहीं कराया गया।
उन्होने बताया कि आवास निर्माण न कराने वाले लाभार्थियो में ग्राम पंचायत महुगढ़ी के अनारकली पिता/पति राकेश एवं छोटकी पिता/पति सुन्दर/रामजी, ग्राम पंचायत पटेहरा कला धनवा पिता/पति नन्दू, ग्राम पंचायत नदौली पटेहरा सूर्यकली पिता/पति जोधिका एवं रीता देवी पिता/पति नन्दलाल पटेहरा कला के ही सरिता पिता/पति रमेश, महुगढ़ी की कंचन देवी पिता/पति बृजेश एवं सोनी पिता/पति मटुकफारी, ग्राम पंचायत नदौली पटेहरा की गीता पिता/पति पन्ना लाल के द्वारा धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त आवासो का निर्माण नही कराया गया।
परियोजना निदेशक डी0आर0डी0 अनय मिश्रा द्वारा बताया गया कि लाभार्थियों का आवास तीन माह के बाद भी अपूर्ण रहने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सचिव द्वारा लाभार्थियों को 15-15 दिन के अन्तराल पर नोटिस दिये जाने पश्चात् भी लाभार्थियों द्वारा आवास पूर्ण नहीं कराने पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस द्वारा सम्बन्धित लाभार्थियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में खण्ड विकास अधिकारी हलिया द्वारा उपरोक्त 09 लाभार्थियों के विरूद्ध शासकीय धन का दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में दिनांक 08.09.2022 को थाना- हलिया में प्राथमिकी दर्ज कराया गया।