0 जाॅच के दौरान पकड़े गये 16 वाहनो में 10 को पुलिस की अभिरक्षा में देते हुये 06 वाहनो का किया गया आनलाइन चालान
0 पकड़े गये वाहनो से खन्न एवं परिवहन विभाग के द्वारा वसूल की जायेगी लगभग 20.50 लाख क्षतिपूर्ति/जुर्माना
मीरजापुर।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार द्वारा उप खनिजो का परिवहन करने वाले वाहनो की औचक निरीक्षण के लिये विशेष अभियान चलाकर जाॅच टीम गठित की गयी। उक्त निर्देश के क्रम में जाॅच टीमक े द्वारा रात्रि में अभियान चलाकर उप खनिजो का परिवहन कर रहे वाहनो की सघन जाॅच की गयी। अपर जिलाधिकारी वि/रा0 शिव प्रताप शुक्ल के नेतृत्व में गठित टीम में श्री अश्वनी कुमार, उप जिलाधिकारी, मड़िहान, विजय नारायण सिंह, उप जिलाधिकारी, लालगंज, श्री आशीष चैधरी, खान अधिकारी, सन्तोष कुमार सहायक परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), मनोज कुमार यादव, सर्वेक्षक, चन्द्रलोक कुशवाहा, मानचित्रकार, मो0 खालिद, खनिज मोहर्रिर एवं अरशद इकबाल, खनिज मोहर्रिर, खनिज विभाग, मीरजापुर द्वारा दिनांक 08 सितम्बर 2022 को रात्रि में विशेष अभियान चलाकर उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की औचक जाँच की गयी।
जाँच के दौरान बिना परिवहन प्रपत्र /प्ैज्च् /ओवरलोड परिवहन करने वाले 04 वाहनों को थाना-अहरौरा में, 01 वाहन को थाना पड़री में, 02 वाहनों को पुलिस चैकी – मण्डी समिति (कोतवाली-कटरा) में, 03 वाहनों को थाना-मड़िहान में सीज कर पुलिस अभिरक्षा में दिये गये तथा 06 वाहनों का आनलाइन चालान किया गया। इस प्रकार कुल 16 वाहनों को पकड़ा गया, जिसमें से 10 वाहनों को जिलाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक पुलिस अभिरक्षा में खड़ा करा दिया गया है तथा 06 वाहनों का आनलाइन चालान किया गया।
उपरोक्त वाहनों पर नियमानुसार देय खनिज की रायल्टी, खनिमुख मूल्य एवं आरोपित शास्ति की वसूली के अतिरिक्त उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन कर रहे वाहनों में परिवहन प्रपत्र जारी करने वाले खनन पट्टाधारकों से भी प्रति वाहन रु0 25000 शास्ति की वसूली हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है। उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन कराने वाले पट्टेधारको और क्रशर स्वामियों के विरूद्ध भी विधिक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त वाहनों से खनन विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा लगभग रू0 20.50 लाख की राजस्व क्षतिपूर्ति/जुर्माना वसूली की जायेगी।
जनपद में स्थापित/संचालित सभी क्रशर प्लान्टों का औचक निरीक्षण निरन्तर जारी रहेगा। खनिज का ओवरलोड परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों/स्वामियों से खनिज के क्रय के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त कर, सम्बन्धित खनन पट्टाधारक/क्रशर स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
जनपद के सभी खनन पट्टाधारकों/क्रशर स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खनन क्षेत्रों/क्रशर प्लान्टों से उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन किसी भी दशा में न करायें। वाहनों पर लदे उपखनिजों पर नियमानुसार प्रपत्र म डड 11ध्म थ्वतउ- ब् जारी करें तथा कांटा पर्ची जिसमें वाहन का पंजीयन संख्या व उपखनिज का नाम तथा खनिज की मात्रा स्पष्ट रूप से अंकित की जाय। जनपद में अवैध परिवहन/ओवर लोड पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने के दृष्टिगत कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।