अदालत

लम्बित आर्बिट्रेशन निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु 18 सितम्बर को विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन

मिर्जापुर।

 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा न्यायमूर्ति / कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल की अध्यक्षता में न्यायालयों में लम्बित आर्बीट्रेशन निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु 18 सितम्बर को समय पूर्वान्ह 10.30 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर में विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल की अध्यक्षता किया जायेगा।
उक्त विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश ने सभी अपर जनपद न्यायाधीशगण एवं फाइनेन्स कम्पनियों के अधिवक्तागण की बैठक आहूत कर उन्हें निर्देशित किए कि न्यायालयों में चिन्हित 351 आबीट्रेशन निष्पादन (Execution of Arbitration Matters) मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण करने का निर्देश दिए।
 जनपद न्यायाधीश ने यह भी बताया कि लोक अदालत में मुकदमें का निस्तारण कराने से वादकारी का लगा न्यायालय शुल्क वापस मिल जाता है, किसी भी पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाता है, लोक अदालत द्वारा पक्षकारों को न्याय आसानी से मिल जाता है और लोक अदालत का अवार्ड (निर्णय) अंतिम होता है जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है इसलिए पक्षकार व्यक्तिगत तौर पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुकदमें को अविलम्ब निस्तारण हेतु पंजीकृत करा सकता है।
बैठक में प्रथम अपर जिला जज श्रीमती रचना अरोरा, विशेष न्यायाधीश एस. सी. एस.टी एक्ट बलजोर सिंह विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट जितेन्द्र मिश्रा, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सन्तोष कुमार त्रिपाठी, अपर जिला जज पंचम चन्द्रशेखर मिश्रा, अपर जिला जज / अति० पॉक्सो एक्ट तलवर सिंह, अपर जिला जज / नोडल अधिकारी वायु नन्दन मिश्रा पूर्ण कालिक सचिव श्रीमती प्रज्ञा सिंह तथा अधिवक्ता शक्तिधर त्रिपाठी, सन्तोष कुशवाहा व अभिशेष दूबे उपस्थित थे।
पूर्णकालिक सचिव ने समस्त अधिवक्ता बन्धुओं एवं आर्बीट्रेशन के पक्षकारों से अपील करते हैं कि वह अपने-अपने आर्बीट्रेशन के मुकदमें को सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर अविलम्ब पंजीकृत करा लेवे और अपने मुकदमें का निस्तारण कराकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठायें।
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