अदालत

नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोनो आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 55 हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा

मिर्जापुर। 

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई । जिसके फलस्वरूप नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय दोषसिद्धगण व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास से तथा ₹ 55 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

अभियोजन के अनुुुसार दिनांकः19.07.2020 को थाना जिगना क्षेत्रांतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अपनी (वादी की) नाबालिग बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के सम्बन्ध तहरीर दी गई थी । जिसमें थाना जिगना पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना जिगना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नामजद अभियुक्तों को मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) मीरजापुर द्वारा प्रत्येक को आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय दोषसिद्धगण व्यक्ति के प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास से तथा ₹ 55 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तों का नाम पता—
1-पारस पुत्र मोहन हरिजन निवासी लछिया का पूरा(गौरा) थाना जिगना जनपद मीरजापुर ।
2-कपिल पुत्र दिनेश निवासी लछिया का पूरा(गौरा) थाना जिगना जनपद मीरजापुर ।
अभियोग —
मु0अ0सं0-80/2020 धारा 376डी, 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना जिगना जनपद मीरजापुर ।

 

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