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मालवाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर आदि का सवारियों हेतु इस्तेमाल किया तो ₹10 हजार भरेंगे जुर्माना

0 पुलिस महानिदेशक ने सभी डीएम एसपी को दिये प्रभावी कार्रवाई के निर्देश 

0 आज से 10 दिवस का जागरूकता व प्रवर्तन सम्बन्धी सघन अभियान

लखनऊ।

दिनांक 01.10.2022 को जनपद कानपुर आउटर में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई , जिसमें श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने की वजह से महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चो सहित कुल 26 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में  मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी है तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न होने के निर्देश दिये हैं।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इस संबंध में गांधी जयंती से लेकर 10 दिवस का सघन अभियान चलाये जाने हेतु आदेशित किया गया है। सभी पुलिस अधीक्षको को निर्देशित किया गया है कि अपने जनपद में, (विशेषतया ग्रामीण क्षेत्र में) माल वाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर इत्यादि पर सवारियों हेतु इस्तेमाल न करने देने के लिए प्रभावी जागरूकता एवं प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही कराएं।

जिलाधिकारी से समन्वय बैठक करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें कि ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा करना खतरनाक है तथा ऐसे वाहनों से यात्रा करने को हतोसाहित किया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्राली पर व्यक्तियों का आवागमन न होने पाये।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में मोटरयान 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा 192 (क) जिसमें उल्लिखित है, “जो कोई परमिट के बिना कोई मोटरयान चलाता है या ऐसे मार्ग से सम्बन्धित, जिस पर या ऐसे क्षेत्र से सम्बन्धित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से सम्बन्धित जिसके लिये यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उलंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है ” के अन्तर्गत प्रथम अपराध पर 10 हजार रू0 का शमन शुल्क तथा द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में 10 हजार रू० का शमन शुल्क अधिरोपित किया जायेगा।

अपर पुलिस महानिदेशक निदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्देशित किया गया है कि अपने कमिश्नरेट/जनपद में आगामी 10 दिवस का जागरूकता व प्रवर्तन सम्बन्धी सघन अभियान चलाते हुये कृत कार्यवाही की सूचना इस निदेशालय को संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 

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