अहरौरा, मिर्जापुर।
चार अगस्त को थाना अहरौरा थाना क्षेत्र के निवासिनी एक महिला द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी (वादिनी) नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0- 131/2022 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई, थाना स्थानीय पर पंजीकृत उक्त अभियोग में पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अपहृता का बरामद किया गया है।
घटना को गंभीरता से लेते हुए बालिका की सकुशल बरामदगी करायें जाने तथा अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक अहरौरा कुमुद शेखर सिंह मय पुलिस बल द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर दिन रविवार को क्षेत्र के दुर्गा जी मंदिर से गिरफ्तार करके थाना अहरौरा पर मुकदमा पंजीकृत मु0अ0सं0- 131/2022 धारा 363, 366, 376, 120बी भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्ता रेखा पत्नी पिंटू निवासिनी पुष्पक मार्केट ककरमत्ता थाना मडुवाड़ीह जनपद वाराणसी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।