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जेल मैनुअल में संशोधन: सप्ताहिक बंदी मुलाकात शनिवार की बजाय अब रविवार को

मिर्जापुर। 
मिर्ज़ापुर कारागार अधीक्षक अरूण कुमार मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देश पर जेल मैनुअल में बड़े परिवर्तन किये गये है। अब सप्ताहिक मुलाकात बन्दी शनिवार को न होकर रविवार को होगी। रविवार को बन्दियों की उनके परिजनों से मुलाकात नहीं होगी, जबकि शनिवार को सामान्य दिनों की तरह मुलाकात करायी जायेगी।
सभी बन्दियों को वर्ष भर मई व जून के महिनों को छोड़कर सायंकाल एक कप अतिरिक्त चाय और 4 बिस्कुट दिये जाने के प्राविधान किये गये है। इसके पूर्व केवल प्रातःकाल ही चाय दी जाती थी।
 सभी बन्दियों को होली दीवाली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष भोजन में दिये जा रहे सूजी के हलवे के स्थान पर खीर तथा ईद-उल-फितर एवं ईद-उल-जुहा के पर सैवई दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
 बन्दी कल्याणकारी कण्टीन के माध्यम से बन्दियों को बेचे जाने वाला सामान व खाद्य सामग्री इस प्रकार चयनित की जायेगी, जिससे बन्दियों के स्वास्थ्य और जेल के सामान्य पर्यावरण / सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
विक्रय की जाने वाली वस्तुओं में टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट / टूथ पाउडर, बूट पॉलिश, हेयर ऑयल, शरीर का तेल, जधियां, इनरवियर, मोजे, चप्पल, कारटिज शेविंग रेजर, पैक दूध, चीनी, बिस्कुट, मक्खन, ताजे फल, सलाद-सब्जियाँ, गैर नशीली कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा दूध, नमकीन दालमोठ, कॉफी तैयार चाय, समोसा, पूरी-सब्जी, मिठाई, बेकरी उत्पाद उबले अंडे आदि शामिल होंगे। अधिक शेल्फ मियाद वाले सामान तैयार किये जाएगें।
कैण्टीन में उपलब्ध माल की मूल्य खरीद या तैयारी मूल्य पर अधिक तक 10 प्रतिशत लाभ मार्जिन के साथ बेचा जाएगा। ऐसे लाभ का 60 प्रतिशत कैण्टीन का खर्च चलाने के लिए रखा जाएगा और 40 प्रतिशत भाग बन्दियों के कलयाण कोष की ओर दिया जाएगा।
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