0 प्रतिदिन लघु मामलों के निस्तारण हेतु की जाएगी सुनवाई एवं निस्तारण
मिर्जापुर।
मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 12 नवम्बर 2022 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के पहले 9 से 11 नवम्बर 2022 तक प्रातः 10:30 बजे से सांय 4 बजे तक दीवानी न्यायालय परिसर में प्रत्येक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में किया जायेगा।
पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती प्रज्ञा सिंह ने बताया कि मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार 12 नवम्बर 2022 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के पहले दिनांक 9 से 11 नवम्बर 2022 तक प्रतिदिन लघु आपराधिक मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10.30 बजे से सांय 4 बजे तक दीवानी न्यायालय परिसर में प्रत्येक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में किया जायेगा, जिसमें मोटर वाहन चालान, यातायात चालान, दुकान चालान, नगरपालिका चालान, एवं अन्य चालानों का निस्तारण प्रतिदिन इस विशेष लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में करने का निश्चय किया गया है।
उन्होने यह भी बताया कि पति पत्नी के विवादों से सम्बन्धित मामले जो अभी न्यायालय में दाखिल नहीं किये गये है उन मामलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से किया जायेगा। पति पत्नी के विवादों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दर्ज कराने के लिए एक फोटों और कोई एक आई-डी लेकर पीड़ित/पीड़िता स्वयं उपस्थित हो इस अवसर का लाभ उठायें।