0 विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में अपर जिलाधिकारी द्वारा दी गयी विस्तृत जानकारी
मीरजापुर। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देशन एवं अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में राजनैतिक दलो से सहयोग प्राप्त करने के प्रयोजन से राजनैतिक दलो के पदाधिकारियो के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचन नामावली में पंजीकृत हो जाये। एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, लिंग, आयु अन्य प्रविष्टियों में त्रुटियों को दूर कर दिया जाय। उन्होने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में विभिन्न राजनैतिक दल के पदाधिकारियों व सहयोग महत्वपूर्ण हैं।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये अपर जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण हेतु तिथियां निर्धारित की गयी हैं। निर्धारित तिथियों में दिनांक 08.11.2022 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियो का आलेख प्रकाशन, 09 नवम्बर 2022 से 08 दिसम्बर 2022 तक दावे/आपत्तियों, प्राप्त करने की अवधि, निर्धारित की गयी हैं। उन्होने बताया कि दावे/आपत्ति प्राप्त करने हेतु 04 विशेष अभियान के लिये निर्धारित किया गया है जिसमें दिनांक 12.11.2022 शनिवार, दिनांक 20.11.2022 रविवार, दिनांक 26.11.2022 शनिवार तथा 04.12.2022 रविवार को विशेष अभियान की तिथि निर्धारित की गयी हैं।
आलेख्य प्रकाशन अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियों को ई0आर0ओ0 द्वारा निस्तारण 26.12.2022 तक तथा निर्वाचक नामावलियो का अन्तिम प्रकाशन 05.01.2023 को किया जायेगा। उन्होने बताया कि विशेष पुनरीक्षण अभियान के अन्तर्गत जो नागरिक 01.01.2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके है और उनका नाम आलेख्य निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नही है उन सभी के द्वारा अपने नाम अपने से सम्बन्धित क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में दर्ज कराने के प्रपत्र-6 में आवेदन किया जायेगा। आवेदनकर्ता को फार्म के पीछे मुद्रित निर्देशानुसार आवेदन प्रपत्र के साथ जन्मतिथि, निवास का पता, सम्बन्धी अभिलेख/साक्ष्य भी संलग्न करना होगा।
उक्त के अतिरिक्त एक पात्र नागरिक जो वर्ष 2023 में पश्चातवर्ती अर्हता तारीखों अर्थात 01 अप्रैल 2023, 01 जुलाई 2023 या 01 अक्टूबर 2023 में से किसी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करना वाला हैं, वह भी सूचना की तारीख से अग्रिम में फार्म-6 में निर्वाचक नामावलियों में अपना नाम सम्मिलित करने के लिये दावा कर सकेगा और उस पर सम्बन्धित अर्हता तरीख के सम्बन्ध में तिमाही में विचार और विनिश्चित किया जायेगा। बैठक में यह भी बताया गया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मतदान स्थल के लिये एक-एक बूथ लेबल अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी हैं। बैठक में पदाभिहीत अधिकारियों की नियुक्ति, फार्माे के सबन्ध में जानकारी, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के द्वारा बूथ लेबल एजेंट की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। बैठक में उप जिलाधिकारी मड़िहान अवश्नी कुमार सिंह, चुनार नीरज पटेल के अलावा अन्य सभी अधिकारी व राजनैतिक दलो के पदाधिकारी उपस्थित रहें।