अदालत

गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर।
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई । जिसके फलस्वरूप उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0-51/2008 धारा उ0प्र0 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में थाना को0देहात पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), मीरजापुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त —
धनन्जय पाण्डेय पुत्र छोटेलाल पाण्डेय निवासी नई बस्ती नकहरा रोड थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
पंजीकृत अभियोग —
मु0अ0सं0-51/2008 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।

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