अदालत

हत्या के मामले मे पति पत्नी को आजीवन कारावास एवं ₹ 17-17 हजार के अर्थदण्ड की सजा 

0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) मीरजापुर द्वारा सुनाई गई सजा

मिर्जापुर।  

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप 2 हत्यारोपियों पति पत्नी को आजीवन कारावास एवं ₹ 17-17 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

अभियोजन के अनुसार दिनांकः18.09.2012 को थाना को0शहर पर वादी सरजू पुत्र बसन्त निवासी जंगीरोड पॉवर हॉउस के सामने थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा जीआईसी ग्राउण्ड में एक व्यक्ति का शव होने की सूचना दी गयी थी मृतक की पहचान राजेन्द्र पुत्र मोतीलाल के रूप में हुई। युवक की हत्या करने व पहचान मिटाने के नियत से ईंट से सिर पर प्रहार करने के सम्बन्ध में वादी सरजू की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0शहर पर मु0अ0सं0-602/2012 धारा 302, 201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। थाना को0शहर पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा उक्त अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना को0शहर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया। जिसके फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), मीरजापुर द्वारा उपरोक्त अपराध में 02 अभियुक्त/अभियुक्ता को आजीवन कारावास एवं ₹ 17-17 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02-02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त/अभियुक्ता  राजू उर्फ सत्यनारायण पुत्र रामअधार निवासी हनुमान पड़रा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर एवं पद्मा पत्नी राजू उर्फ सत्यनारायण निवासी हनुमान पड़रा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।

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