अदालत

तीर्थ पुरोहित से रंगदारी मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

मिर्जापुर।  

वाराणसी की एक गायिका से दुष्कर्म, रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने सहित कई मामलों में आरोपी भदोही जनपद के ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक रहे विजय मिश्र को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विंध्याचल के तीर्थ पुरोहित से रंगदारी मामले में शुक्रवार को एसीजेएम आनंद उपाध्याय ने विजय मिश्र को दोषमुक्त कर दिया। आज कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा जेल में निरुद्ध विजय मिश्र को मिर्जापुर कोर्ट में पेश किया गया।

(मीडिया से मुखातिब अधिवक्ता आशुतोष अग्रवाल)

उल्लेखनीय है कि दो वर्ष पूर्व ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र पर विंध्याचल के तीर्थ पुरोहित अवनीश मिश्रा ने 15 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई एसीजेएम आनंद उपाध्याय की अदालत में चल रही थी। इस बीच विजय मिश्र के पेट्रोल पंप पर एके-47 मिली थी। उसके अगले दिन पांच अगस्त को एसीजेएम कोर्ट में विजय मिश्रा की पेशी थी। कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकलते हुए विजय मिश्र ने पुलिस अधिकारियों पर कई आरोप लगाए गए थे। जिसमें आठ पुलिसकर्मी निलंबित हुए थे। इसके एक माह बाद फिर विजय मिश्रा की पेशी हुई। मामले में विजय मिश्रा का बयान लिया गया। 31 अक्तूबर को मामले में सुनवाई पूरी हुई। सजा पर आदेश के लिए कोर्ट ने 11 नवंबर की तिथि तय की थी।

शुक्रवार की दोपहर विजय मिश्रा आगरा जेल से मिर्जापुर कचहरी परिसर में पहुंचे। सायं चार बजे के करीब एसीजेएम आनंद उपाध्याय ने फैसला सुनाते हुए विजय मिश्रा को दोष मुक्त कर दिया। विजय मिश्र के अधिवक्ता आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि रंगदारी मामले में जज ने पूर्व विधायक को दोष मुक्त कर दिया है।

Banner VindhyNews
error: Right Click Not Allowed-Content is protected !!