0 अपने खनन क्षेत्र के पास बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करे विस्तृत विवरण प्रदूषण कंट्रोल के लिये खनन क्षेत्रों में किया जाय समुचित उपाय
मिर्जापुर।
अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा गुरुवार को जिला पंचायत सभागार में क्षेत्राीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला खान अधिकारी एवं जनपद के क्रशर व खन्न पट्टा धारको के साथ बैठक कर खन्न क्षेत्रो में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये समुचित उपाय करने का निर्देश दिया गया। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि खन्न पट्टा स्थलों व क्रशर प्लांटो पर निरीक्षण के दौरान कई पट्टा धारको के द्वारा मानक के अनुसार कार्य नही किया जाता हुआ पाया गया है। उन्होने कहा कि सभी खन्न पट्टा धारक अपने खन्न क्षेत्र पर एक बोर्ड लगाकर पट्टा धारक का नाम, आराजी संख्या, क्षेत्रफल व अवधि के साथ ही साथ मोबाइल नम्बर भी अंकित कर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
इसी प्रकार क्रशर प्लांटो एवं खन्न क्षेत्रो के आस पास के क्षेत्रो को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने के लिये सड़को के किनारे आस पास प्राथमिक विद्यालयों एवं खाली पड़ी जमीनों पर वृक्षारोपण व हरे पौधो का प्लांटेशन कराना सुनिश्चित कराये ताकि खन्न क्षेत्रो में क्रशर प्लांटो से निकलने वाले धूल को रोका जा सकें। उन्होने कहा कि अपने-अपने क्रशर प्लांटो सहित आस पास के सड़को पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव सुनिश्चित कराये तथा ट्रको के आने जाने से छतिग्रस्त सड़को के गढ्ढो में गिट्टी आदि को भरकर मरम्मत भी सुनिश्चित करायें। उन्होने कहा कि सभी खन्न पट्टा क्षेत्रो में फेसिग पिलर भी लगाया जाय। खन्न क्षेत्रो में ब्लास्टिंग के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय में ही ब्लास्टिंग किया जाय यह भी सुनिश्चित करे कि आस पास के स्कूलों से भी समन्वय स्थापित कर या मालूम कर ले कि यदि किन्ही कारणवश ब्लास्टिंग छुट्टी होने वाला हो तो प्रधानाध्यपक से समन्वय स्थापित कर ही ब्लास्टिंग की किया जाय।
सभी क्रशर प्लांटो, कटिंग यूनिट एवं खन्न पट्टा धारको को नियमित रूप से मिस्ट गन का प्रयोग करने के लिये भी निर्देशित किया गया। उन्होने यह भी कहा कि क्रशर प्लांटो कटिंग यूनिट अपने प्लांट के क्षेत्रान्तर्गत तार से घेरा बन्दी भी सुनिश्चित करे ताकि वहां कोई जानवर न जा सकें। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये खदानों एं क्रशर प्लांटो पर समुचित उपाय सुनिश्चित किया जाय। अन्त में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि खन्न क्षेत्रो में प्रदूषण नियंत्रण एक गम्भीर विषय है अतएव सभी पट्टा धारक व क्रशन प्लांट धारक अपने क्षेत्रो में प्रदूषण नियंत्रण अथवा नियमों में उल्लिखित सभी बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित कराये। उन्होने कहा कि एक सप्ताह के अन्दर सभी क्रशर एवं खन्न पट्टा धारक एक शपथ पत्र में यह दे कि मानक के अनुसार सभी नियमों का पालन किया गया हैं। उन्होने यह भी कहा कि कोई भी खन्न पट्टा धारक अपने खादान से ओवरलोडिंग ने करे अन्यथा उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।