अदालत

दहेज हत्या के मुकदमे में पति व ससुर को आजीवन कारावास की सजा

मिर्जापुर।  

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी कराई गयी। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त को महिला के हत्या के आरोप में दण्डित करते हुए 2 अभियुक्तों पति और ससुर को आजीवन कारावास व ₹ 5-5 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

 

अभियोजन के अनुसार दिनांकः 13.01.2008 को थाना को0कटरा पर वादी दिनेश सेठ पुत्र संतलाल सेठ निवासी परसठी बजार थाना परसठी जनपद जौनपुर द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी (वादी की) पुत्री को ससुराल वालों द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी। जिसके आधार पर थाना कोतवाली कटरा पर अपराध संख्या  26/2008 धारा 302, 34 भादवि पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पुलिस अधीक्षक ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना कोतवाली कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया। फलस्वरूप न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में दोषी पायें जाने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं ₹ 5-5 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त भरत लाल पुत्र पुरूषोत्तम एवं शंकर लाल पुत्र भरत लाल निवासी गैवी घाट थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर है।

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